ईरान ने Strait of Hormuz से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक नया नियम लागू किया है। 23 अप्रैल 2026 से यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस ली जा रही है। हालांकि, रूस जैसे दोस्त देशों को इस फीस से पूरी तरह छूट दी गई है।

किसे मिलेगी छूट और किन जहाजों पर लगी रोक

रूस और अन्य मित्र देशों को ईरान ने फीस देने से छूट दी है। मॉस्को में ईरान के राजदूत काज़ेम जलाली ने इसकी पुष्टि की है और कहा कि अन्य दोस्त देशों को भी यह सुविधा दी जाएगी। दूसरी तरफ, अमेरिका और इसराइल के सैन्य जहाजों को यहाँ से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। जो देश ईरान के खिलाफ हैं, उन्हें भी रास्ता नहीं दिया जाएगा।

कितना लगेगा शुल्क और कैसे होगा भुगतान

ईरान की संसद के सदस्यों ने बताया कि यह फीस अब स्थायी तौर पर ली जाएगी। जहाजों को यह भुगतान केवल ईरानी रियाल में करना होगा। फीस की रकम इस बात पर तय होगी कि जहाज में क्या सामान है, कितना माल है और कितना जोखिम है। इस पूरे पैसे को ईरान के सेंट्रल बैंक में जमा किया जाएगा।

ईरान के नए कानून और जलमार्ग की स्थिति

ईरान की संसद में एक नया बिल लाया गया है, जिसका नाम Act on Establishment of Iran’s Sovereignty over the Strait of Hormuz है। इसके पास होने के बाद सभी जहाजों को पहले ईरान से अनुमति लेनी होगी। बता दें कि 28 फरवरी 2026 से यह रास्ता बंद है। ईरान ने साफ किया है कि जब अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकड हटाएगा, तभी यह रास्ता पूरी तरह खुलेगा।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.