Israel News: इसराइल के मंत्री इतामार बेन-ग्वीर का बड़ा ऐलान, फिलािस्तीनी कैदियों को दी जाएगी फांसी की सजा.

इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री Itamar Ben-Gvir ने 16 अगस्त 2026 को देश के नए मृत्युदंड कानून को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह दोषी ठहराए गए फिलािस्तीनी कैदियों को एक-एक करके फांसी पर लटका हुआ देखना चाहते हैं। यह नीति मंत्री बेन-ग्वीर और उनकी ओत्ज़मा यहूदी पार्टी द्वारा समर्थित है, जो मार्च 2026 में नेसेट द्वारा आतंकवाद से जुड़ी हत्याओं के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को फांसी देने वाले कानून के पारित होने के बाद आई है।
नया मृत्युदंड कानून और उसकी शर्तें
यह कानून वेस्ट बैंक में सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाने वाले गैर-इसराइली निवासियों पर लागू होता है। इस नए कानून के तहत राष्ट्रपति की दया याचिका की संभावना को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके अलावा, सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के भीतर फांसी की सजा को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना जरूरी है। मंत्री बेन-ग्वीर इस उपाय के मुखर समर्थक रहे हैं और उन्होंने पहले ही पुष्टि की थी कि इसराइली प्रिजन सर्विस इसके तहत सजा पाने वालों के लिए एक समर्पित 'डेथ रो' सुविधा और विशेष यूनिफॉर्म तैयार कर रही है।
कानून का विरोध और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
जहां इस कानून के समर्थकों का तर्क है कि यह कदम आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी रोकथाम के रूप में काम करता है, वहीं इस कानून को लेकर भारी निंदा का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और कई देशों के विदेश मंत्रियों सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस कानून की आलोचना की है और इसे भेदभावपूर्ण बताया है। इस बीच, इसराइल में एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स जैसे मानवाधिकार संगठनों ने इस बिल को अदालत में चुनौती दी है और इसे कानूनी मानकों का उल्लंघन करार दिया है।