भारतीयों के लिए अमेरिका जाना अब आसान नहीं होगा. हाल ही में अमेरिका जाने वाले छात्रों और विजिटरों के लिए नया नियम जारी किया गया है. अमेरिकी दूतावास ने भारत में ऐलान किया है कि  अब से F, M और J वीजा कैटेगरी में अप्लाई करने वाले सभी लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक करना होगा. तुंरत प्रभाव से ये नियम लागू हो गया है.

इन लोगों पर जारी होगा नियम 

अमेरिका के द्वारा जारी ये नियम F, M और J वीजा कैटेगरी के तहत आने वाले सभी एप्लीकेंट्स पर लागू हो गया है. आपको बता दें कि F वीजा अमेरिकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने वाले छात्र होते हैं. M वीजा, नॉन-एकेडमिक या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए होता है. J वीजा, एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोग (जैसे रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स, ट्रेनीज़ आदि) शामिल हैं.

अमेरिका में एंट्री की परमिशन पर नया फैसला 

अमेरिका दूतावास के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया को पब्लिक करने से व्यक्ति की पुष्टि करना आसान हो जाता है. अमेरिका में एंट्री की परमिशन के लिए यह नया फैसला लिया गया है. इससे वीजा प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी बनी रहेगी.

पब्लिक करने होंगे ये सोशल मीडिया अकाउंट

आपको अपना Facebook, इंस्टाग्राम, एक्स प्लेटफॉर्म, LinkedIn, YouTube और अगर टिक टॉक अकाउंट है तो वो भी पब्लिक करना होगा. इनके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी दिखाता हो उसे भी पब्लिक करना होगा.