इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे 31 मार्च 2025 से पहले अपने अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करें ताकि कम अतिरिक्त टैक्स और कम जुर्माने के साथ अपनी कर देनदारी को निपटाया जा सके।
अगर आपने किसी साल की आय छुपाई थी या पिछले रिटर्न में कोई गलती की थी, तो ITR-U फाइल करके उसे सुधारने का यह आखिरी मौका है।
ITR-U क्या है और कौन इसे फाइल कर सकता है?
ITR-U एक विशेष प्रकार का अपडेटेड टैक्स रिटर्न है, जिसे कोई भी करदाता 2 साल के भीतर फाइल कर सकता है।
इसे व्यक्ति, व्यवसाय या अन्य इकाइयाँ फाइल कर सकते हैं, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर।
अगर आपने पहले से ऑरिजनल, विलंबित या संशोधित रिटर्न फाइल किया है, तब भी आप ITR-U फाइल कर सकते हैं।
इसे भरना करदाताओं के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक (optional) है।
ITR-U भरने पर कितना अतिरिक्त टैक्स देना होगा?
ITR-U फाइल करने पर करदाता को जुर्माने के रूप में अतिरिक्त टैक्स (penal tax) देना पड़ता है। यह समय के अनुसार बदलता है:
ITR-U फाइल करने का समय | अतिरिक्त टैक्स (penal tax) |
---|---|
31 मार्च 2025 से पहले | 25% अतिरिक्त टैक्स + ब्याज |
1 अप्रैल 2025 के बाद (12-24 महीने) | 50% अतिरिक्त टैक्स + ब्याज |
2 से 3 साल बाद (2026-27) | 60% अतिरिक्त टैक्स + ब्याज |
3 से 4 साल बाद (2027-28) | 70% अतिरिक्त टैक्स + ब्याज |
31 मार्च 2025 से पहले ITR-U फाइल करने पर सिर्फ 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा, लेकिन देरी करने पर 50% या उससे ज्यादा देना होगा।
क्यों जरूरी है 31 मार्च 2025 से पहले ITR-U भरना?
कम अतिरिक्त टैक्स: अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले ITR-U फाइल करते हैं, तो आपको सिर्फ 25% अतिरिक्त टैक्स देना होगा, लेकिन इसके बाद 50% या उससे ज्यादा देना पड़ सकता है।
आय छुपाने पर कार्रवाई से बचाव: अगर आप खुद से अपनी छिपी हुई आय घोषित करते हैं, तो सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी।
जुर्माने और ब्याज से राहत: देरी से रिटर्न फाइल करने पर ब्याज और जुर्माना बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।
आयकर विभाग की जांच से बचाव: अगर आयकर विभाग को पहले पता चल गया कि आपने कोई आय छुपाई थी, तो आप ITR-U फाइल करने के योग्य नहीं होंगे।
अप्रैल 2025 से नया नियम: 4 साल तक ITR-U फाइल करने की सुविधा
बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ITR-U फाइल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव दिया है।
लेकिन, जितनी देर करेंगे, उतना ज्यादा अतिरिक्त टैक्स देना होगा।