जेद्दा में जमीन रखने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट आया है. शहर के लगभग 14,800 रियल एस्टेट प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख गुरुवार तय की गई है. प्रॉपर्टी मालिकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके.
सऊदी अरब में रियल एस्टेट सेक्टर की देखरेख की जिम्मेदारी Real Estate General Authority (REGA) के पास है. यह सरकारी संस्था जमीनों के रजिस्ट्रेशन और नियमों को लागू करने का काम करती है. इसके अलावा, Ministry of Municipalities and Housing ‘व्हाइट लैंड’ प्रोग्राम को संभालती है, जिसका मकसद खाली पड़ी जमीनों का सही इस्तेमाल करना है.
व्हाइट लैंड प्रोग्राम और जुर्माने का खतरा
मक्का, जेद्दा और दम्माम जैसे बड़े शहरों में ‘व्हाइट लैंड’ प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है. यह नियम उन विकसित जमीनों पर लागू होता है जिनका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है. अगर जमीन मालिक तय समय के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना होगा.
- रजिस्ट्रेशन न कराने पर जमीन की कीमत का 2.5% जुर्माना लगेगा.
- पेमेंट में और देरी होने पर यह जुर्माना बढ़कर कुल 7.5% तक जा सकता है.
- जमीन मालिकों को इस प्रक्रिया के लिए आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा.
विदेशियों के लिए संपत्ति खरीदने के नए नियम
सऊदी अरब ने विदेशी नागरिकों के लिए भी संपत्ति खरीदने का रास्ता आसान कर दिया है. REGA ने 23 जून 2026 को ‘Saudi Properties’ पोर्टल लॉन्च किया है. इस नए डिजिटल पोर्टल के जरिए अब गैर-सऊदी निवासी और विदेशी कंपनियां किंगडम के अलग-अलग हिस्सों में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे.
नियमों के मुताबिक, सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी अपने रेजिडेंसी नंबर (इकामा) से आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जो लोग सऊदी अरब से बाहर रहते हैं, उन्हें पहले सऊदी मिशन से डिजिटल आईडी कार्ड लेना होगा. हालांकि, मक्का और मदीना में संपत्ति खरीदने के नियम अलग हैं, यहाँ केवल मुस्लिम व्यक्तियों और सऊदी कंपनियों को ही मालिकाना हक मिल सकेगा.
