कुवैत फायर फोर्स (KFF) ने सोमवार की शाम West Abu Fatira Industrial Area में अचानक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाली कई इमारतों और सुविधाओं को प्रशासनिक रूप से बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान लोगों की सुरक्षा और आग से बचाव के लिए चलाया जा रहा है और लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

38 इमारतों पर जारी हुआ नोटिस

जांच के दौरान टीम ने पाया कि कई जगहों पर आग बुझाने के सही इंतजाम नहीं थे और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही थी। इस लापरवाही के चलते कुल 38 इमारतों को नोटिस (citations) जारी किए गए हैं। जो दुकानें या फैक्ट्रियां सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरीं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद (administratively closed) करने का आदेश दिया गया। फायर फोर्स ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके।

उल्लंघन करने पर कितना भरना होगा जुर्माना?

कुवैत के कानून नंबर 13/2020 के तहत, अगर कोई नियमों को तोड़ता है या फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं रखता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करती है।

उल्लंघन का प्रकार जुर्माना राशि
साधारण उल्लंघन 500 KD तक
गंभीर उल्लंघन (हादसा होने पर) 10,000 KD तक
बिल्डिंग वायोलेशन (प्रति वर्ग मीटर) 1,000 से 5,000 KD

दुकान और बिल्डिंग मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने Fire License समय पर रिन्यू करा लें और स्प्रिंकलर व अलार्म सिस्टम की जांच करते रहें। लापरवाही मिलने पर बिना कोर्ट ऑर्डर के भी दुकान को सील किया जा सकता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.