सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ पासपोर्ट में एक नया आदेश प्रवासी कामगारों के लिए जारी किया है जिसे सारे प्रवासी कामगारों को भलीभांति समझना और उसका अनुपालन करना आज रात से ही आवश्यक हो गया है.

सऊदी अरब में जो भी प्रवासी किसी भी कंपनी या मालिक के काम के लिए यहां का वर्क वीजा लेकर आते हैं उन्हें केवल वही काम करने की इजाजत है यह नियम पहले से था. अब नए नियम के अनुसार अगर वह सऊदी अरब में आकर वर्क वीजा के बाद अपने मालिक या कंपनी के अलावा अपना कोई काम शुरू करता है तो उसे कम से कम 6 महीने का जेल और 50000 सऊदी रियाल का जुर्माना देना होगा.

 

ऐसी गलती करने वाले प्रवासी कामगारों को सजा और जुर्माना भुगतान करने के बाद देश से वापस निकाल दिया जाएगा.

संबंधित मंत्रालय को लगातार शिकायत मिल रही थी कि प्रवासी कामगार यहां पर अपने अलग-अलग छोटे-छोटे  व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और उसको अवैध तरीके से बना रहे हैं.

सऊदी अरब में रहने वाले नागरिकों को आह्वान किया गया है कि वह ऐसी हरकत देखने के ऊपर तुरंत पुलिस को सूचना दें या 911 पर मक्का या रियाद के लोग सूचित करें और बाकी पूरे सऊदी अरब के लिए 999 पर फोन कर सकते हैं और इस बात की सूचना दे सकते हैं.