KUWAIT ने प्रवासियों के लिए ड्राईविंग लाइसेंस से संबंधित नियमों को लेकर नए अपडेट जारी किए गए हैं। कहा गया है कि कुवैत ने ड्राईविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को घटा कर 5 वर्ष कर दिया है। वहीं कुवैती नागरिकों और जीसीसी देशों के नागरिकों के लिए यह वैलिडिटी 15 वर्ष तक की तय है।
लागू किया जाएगा नया यातायात नियम
बताते चलें कि Interior Minister Decision No. 425 of 2025 में नए नियमों को लागू किया जाएगा। इसकी मदद से देश की ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम के नियमों में बदलाव किया गया है। इस नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से जारी किया जाता है, उसके रिन्यूअल और उसके केटेगरी से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है।
जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं होता है उन्हें अक्सर Bidoons के तौर पर देखा जाता है। उनके लिए रिव्यू कार्ड की ड्यूरेशन के आधार पर ही लाइसेंस की वैलिडिटी तय की जाएगी। ऐसे वाहन जो 7 पैसेंजर तक लेकर यात्रा कर सकते हैं उनके लिए प्राइवेट लाइसेंस जारी किया जाएगा। कैटेगरी A में भारी वाहनों को शामिल किया गया है वही कैटिगरी B में ऐसे वाहनों को शामिल किया गया है जो जिसमें 7 से लेकर 25 यात्री तक यात्रा कर सकते हैं।