कुवैत सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब योग्य निवेशकों को 15 साल तक का रेजिडेंसी वीज़ा मिल सकेगा। इस नए नियम का मकसद देश में विदेशी पूंजी को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। यह खबर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कुवैत में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं।

निवेश के लिए जरूरी शर्तें

अगर कोई विदेशी निवेशक 15 साल का रेजिडेंसी वीज़ा पाना चाहता है, तो उसे कुछ सख्त नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले उनके पास Law No. 116 of 2013 के तहत एक वैध इन्वेस्टमेंट लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा निवेश की रकम और पूंजी से जुड़ी शर्तें नीचे दी गई हैं।

विवरण शर्त/रकम
न्यूनतम निवेश वॉल्यूम (Minimum Investment Volume) 50 लाख (5 Million) कुवैती दीनार
न्यूनतम पूंजी आधार (Capital Base) 10 लाख (1 Million) कुवैती दीनार
पूंजी का प्रमाण पूंजी कुवैत में जमा होनी चाहिए

बिजनेस और नौकरी के नियम

सिर्फ पैसा लगाना ही काफी नहीं है, निवेशकों को कुछ अन्य नियमों का भी पालन करना होगा। कंपनियों को कुवैत में अपना एक फिजिकल ऑफिस या बिजनेस प्रेजेंस रखनी होगी। साथ ही, उन्हें ‘कुवैताइजेशन’ नियमों को मानना होगा, जिसका मतलब है कि KDIPA द्वारा तय की गई न्यूनतम संख्या में कुवैती नागरिकों को नौकरी पर रखना अनिवार्य होगा।

वीज़ा की अवधि और रिन्यूअल

यह 15 साल का रेजिडेंसी वीज़ा रिन्यू कराया जा सकता है, बशर्ते निवेश वाली कंपनी चालू रहे और सभी शर्तों को पूरा करती रहे। अगर किसी निवेशक का वीज़ा खत्म हो जाता है, तो उन्हें अपने काम निपटाने के लिए 90 दिनों का समय मिलेगा, जिसे अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यह ध्यान देना जरूरी है कि कुवैत किसी भी प्रवासी को स्थायी नागरिकता या परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां

  • स्वास्थ्य बीमा: रेजिडेंसी जारी करने या रिन्यू करने के लिए स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) अनिवार्य है। वीज़ा की अवधि बीमा की अवधि से ज्यादा नहीं हो सकती।
  • अन्य रेजिडेंसी: संपत्ति मालिकों और कुवैती महिलाओं की संतानों के लिए 10 साल का रेजिडेंसी विकल्प भी पेश किया गया है।
  • प्रतिबंधित क्षेत्र: तेल, गैस, मीडिया और कुछ खास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ‘नेगेटिव लिस्ट’ में हैं, जिनमें विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

सरकारी मंजूरी और लागू होने की तारीख

इस नए ढांचे को प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री फहद अल युसेफ ने मंजूरी दी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 10 जून 2026 को इस पर सहमति जताई थी और कैबिनेट रिजोल्यूशन नंबर 651 को 14 जून 2026 को आधिकारिक गजट ‘Kuwait Alywam’ में प्रकाशित किया गया। रेजिडेंसी के नए नियम और रूट 23 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.