कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 (T4) पर कस्टम अधिकारियों ने चीन से आए एक यात्री को पकड़ लिया है। इस यात्री के पास भारी मात्रा में नकली सामान और ऐसा कैश मिला जिसे उसने अधिकारियों को नहीं बताया था। यह कार्रवाई तब हुई जब रूटीन चेकिंग के दौरान अधिकारियों को यात्री के सामान पर शक हुआ।

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क्या मिला सामान की तलाशी में

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के मुताबिक, यात्री के पास तीन बैग थे। जब इन बैगों की जांच की गई, तो उनमें नकली कपड़े, घड़ियाँ, जूते और अन्य एक्सेसरीज मिलीं। सामान के साथ-साथ यात्री के पास अलग-अलग करेंसी में ऐसा कैश भी मिला, जिसकी घोषणा उसने कस्टम विभाग से नहीं की थी।

कैश ले जाने के नियम क्या हैं

कुवैत आने या वहां से जाने वाले यात्रियों के लिए कैश की घोषणा करना ज़रूरी है। नियम इस प्रकार हैं:

  • अगर किसी यात्री के पास 3,000 कुवैती दीनार (लगभग 9,700 अमेरिकी डॉलर) या उससे ज़्यादा की राशि है, तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी।
  • यह नियम मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून नंबर 106 (2013) के तहत लागू है।
  • यात्री इस घोषणा को Sahel App के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी कर सकते हैं।
  • नियम का पालन न करने पर कैश जब्त किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

नकली सामान लाने पर क्या होगी सजा

कुवैत में ट्रेडमार्क के उल्लंघन और नकली सामान लाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। कानून के मुताबिक:

  • नकली सामान लाने या उसका इस्तेमाल करने वालों को एक महीने से लेकर तीन साल तक की जेल हो सकती है।
  • जुर्माने की राशि 385 कुवैती दीनार से लेकर 77,000 कुवैती दीनार तक हो सकती है।
  • कस्टम कानून (Law No. 4/2000) के तहत जब्त किए गए नकली सामान को नष्ट कर दिया जाता है और इसका खर्च importer को उठाना पड़ता है।

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने इस मामले में कानूनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है। विभाग ने कहा है कि वे बॉर्डर कंट्रोल को मज़बूत रखने और अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था और ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.