कुवैत में रहने वाले प्रवासी मजदूरों और विशेषकर भारतीय प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कुवैत के जनशक्ति लोक प्राधिकरण (PAM) ने गर्मियों के दौरान अत्यधिक गर्मी से श्रमिकों को बचाने के लिए अपने वार्षिक मिडडे आउटडोर वर्क बैन को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह नियम हर साल की तरह इस बार भी 1 जून से प्रभावी हो जाएगा, जिसके तहत दोपहर के समय खुले आसमान के नीचे काम करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस नियम का उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
नया नियम कब से कब तक लागू रहेगा और क्या हैं समय सीमा?
कुवैत सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यह प्रतिबंध 1 जून से शुरू होकर 31 अगस्त तक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान प्रतिदिन दोपहर 11:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक खुले स्थानों पर किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं होगी। यह नियम मिनिस्ट्रियल रेजोल्यूशन नंबर 3 ऑफ 2026 और प्रशासनिक निर्णय संख्या 535/2015 के तहत संचालित होता है। प्राधिकरण मौसम के उतार-चढ़ाव या धूल भरी आंधी जैसे आपातकालीन हालातों के आधार पर इस समय सीमा में बदलाव भी कर सकता है। केवल उन तकनीकी कामों को छूट दी जा सकती है जिन्हें टालना असंभव हो, बशर्ते उसके लिए लेबर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से पहले मंजूरी ली गई हो।
नियमों का उल्लंघन करने पर कितना लगेगा जुर्माना?
कुवैत सरकार नियमों का पालन कराने के लिए बेहद सख्त रवैया अपना रही है। जनशक्ति प्राधिकरण (PAM) के अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण टीमें कार्यस्थलों का औचक दौरा करेंगी। नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर नियोक्ताओं पर भारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- प्रति श्रमिक जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर प्रति कर्मचारी 100 कुवैती दीनार (KD) से लेकर 200 कुवैती दीनार (KD) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- वर्क परमिट निलंबन: उल्लंघन के मामले में कंपनी की फाइलें बंद की जा सकती हैं या उनके वर्क परमिट को तब तक सस्पेंड किया जा सकता है जब तक कि वे नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करते।
- अनिवार्य सुविधाएं: नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए ठंडा पीने का पानी, छायादार विश्राम क्षेत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट और काम के बीच में उचित आराम की अवधि प्रदान करना आवश्यक है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत में दोपहर के समय खुले में काम करने पर प्रतिबंध कब से कब तक रहता है?
यह प्रतिबंध हर साल 1 जून से शुरू होकर 31 अगस्त तक रहता है, जिसके तहत दोपहर 11:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक खुले में काम करने पर रोक होती है।
यदि कोई कंपनी कुवैत के मिडडे वर्क बैन नियम का उल्लंघन करती है तो क्या सजा है?
नियम का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं पर प्रति श्रमिक 100 से 200 कुवैती दीनार (KD) का जुर्माना लगाया जा सकता है और कंपनी की फाइल या वर्क परमिट सस्पेंड किए जा सकते हैं।
क्या इस नियम के दौरान नियोक्ताओं को श्रमिकों के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी?
हां, नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए ठंडा पीने का पानी, छायादार विश्राम स्थल, प्राथमिक चिकित्सा किट और आराम करने के लिए उचित समय देना अनिवार्य है।