Kuwait का सख्त फैसला: अब बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों की खैर नहीं, लगेगा 1 लाख KD तक जुर्माना.

Sushma Kumari3 August 20261 min read53 viewsKuwait
Kuwait का सख्त फैसला: अब बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों की खैर नहीं, लगेगा 1 लाख KD तक जुर्माना.

कुवैत में व्यापारिक पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नया कानून लागू किया है। Decree-Law No. 78 of 2026 नाम का यह कानून कमर्शियल कंसीलमेंट (व्यापारिक छिपाव) को पूरी तरह से रोकता है। वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री Osama Boodai के अनुसार, यह कदम देश के आर्थिक माहौल को सुरक्षित बनाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। यह कानून आधिकारिक गजट में प्रकाशन के छह महीने बाद पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा।

कानून का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी सजा

इस नए नियम के तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना वैध लाइसेंस के आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी लाइसेंस या व्यापारिक नाम का उपयोग करके अवैध काम करने की अनुमति देता है, तो उसे अपराधी माना जाएगा। सरकार ने इसमें शामिल लोगों के लिए सख्त सजा तय की है:

  • एक से तीन साल तक की जेल।
  • 10,000 से 100,000 Kuwaiti Dinars (KD) तक का जुर्माना, या अवैध मुनाफे के बराबर राशि।
  • सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने पर 6 महीने की जेल और 10,000 KD तक का जुर्माना।

अदालतें दोषी पाए जाने पर अवैध रूप से कमाए गए पैसे, मुनाफे और उपकरणों को जब्त करने का आदेश दे सकती हैं। साथ ही, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद किया जा सकता है और विदेशी दोषियों को सजा पूरी होने के बाद देश से निकाला भी जा सकता है। यह कदम सरकार द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें 30 जुलाई 2026 को जारी Ministerial Resolution No. 156/2026 के जरिए कंपनी मालिकों की पहचान के नियमों को भी अपडेट किया गया है।

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