Kuwait के स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और वहां इलाज कराने वाले प्रवासियों के लिए एक अहम खबर है। Ministry of Commerce and Industry ने एक नया फैसला लिया है, जिसके तहत प्राइवेट हेल्थकेयर सुविधाओं में अब 10 KD से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं लिया जाएगा। यह नियम 13 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा।
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इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर जोर
सरकार का यह कदम देश में डिजिटल और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अब सभी लाइसेंस्ड प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल सेंटर और होम हेल्थकेयर फैसिलिटी को 10 KD से ऊपर के सभी बिलों के भुगतान के लिए केवल बैंकिंग चैनल या Central Bank of Kuwait द्वारा अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तरीकों का ही इस्तेमाल करना होगा।
नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई
मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो भी प्राइवेट अस्पताल या क्लिनिक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उन पर Decree-Law No. (10) of 1979 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वाली सुविधाओं को बंद करने तक की नौबत आ सकती है और मामले को जांच अधिकारियों के पास भेजा जा सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नए नियम के लागू होने के साथ ही इससे जुड़ी पुरानी सभी व्यवस्थाएं रद्द मानी जाएंगी।
