कुवैत सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी जंग को और तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कानून नंबर 159/2025 के तहत 17 नए नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित सूची यानी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है। कुवैत में रह रहे प्रवासियों और भारतीय नागरिकों को इस नए नियम के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां ड्रग्स को लेकर कानून बहुत सख्त हैं और शरीर में नशीले पदार्थ की मौजूदगी मात्र से ही कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है।
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स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया नया आदेश, इन पदार्थों पर लगा बैन
कुवैत के स्वास्थ्य मंत्री Dr. Ahmed Al-Awadhi ने एक विशेष निर्णय नंबर 165/2026 जारी किया है। इस आदेश के तहत कानून नंबर 159/2025 की सूचियों में बदलाव कर 17 नए पदार्थों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। सरकारी राजपत्र “Kuwait Al-Youm” में इसे प्रकाशित कर दिया गया है। प्रतिबंधित की गई दवाओं में ग्रुप एक में 4 नए नशीले पदार्थ जैसे N-pyrrolidinoprotonitazine (N1-135), N-pyrrolidinoprotonitazine (N1-136), etonitazepipine (N1-137), और Ndecylisotonitazine (N1-138) शामिल हैं। इसके अलावा ग्रुप दो और चार में 13 अन्य पदार्थ जोड़े गए हैं।
‘पर्सनल यूज़’ का कोई नियम नहीं, सीधे होगी कानूनी कार्रवाई
ड्रग कंट्रोल जनरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर Brigadier General Mohammed Qabazard ने स्पष्ट किया है कि कुवैत के नए कानून में ‘पर्सनल यूज़’ या खुद के इस्तेमाल जैसी किसी बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर भी नशीले पदार्थ का अंश पाया जाता है, तो उसे अपराध माना जाएगा और कानूनी सजा दी जाएगी। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति खुद लत से परेशान है और मदद के लिए शिकायत दर्ज कराता है, तो उसकी जानकारी गोपनीय रखकर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है।
तस्करी और आयात करने पर मिलेगी कड़ी सजा
असिस्टेंट डायरेक्टर Brigadier General Hamad Al-Sabah ने बताया कि नया कानून नशीले पदार्थों की तस्करी, विदेशों से अवैध आयात करने और इनकी खेती करने वालों के खिलाफ भारी सजा का प्रावधान करता है। नया कानून पुराने 30 साल पुराने कानूनों को बदलकर लाया गया है ताकि सिंथेटिक ड्रग्स जैसी नई चुनौतियों से निपटा जा सके। कुवैत यात्रा करने वाले भारतीय प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की संदिग्ध दवा या अनधिकृत दवाएं अपने साथ न रखें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत के नए कानून के तहत किस चीज़ को अपराध माना गया है?
कुवैत के नए कानून नंबर 159/2025 के अनुसार, शरीर के भीतर किसी भी प्रतिबंधित नशीले पदार्थ का मिलना भी एक गंभीर कानूनी अपराध माना गया है और इसमें निजी इस्तेमाल की छूट नहीं है।
क्या कुवैत में नशीली दवाओं की लत से परेशान लोगों के इलाज की सुविधा है?
हां, अगर कोई व्यक्ति या उसका परिवार खुद से इलाज के लिए अपील करता है, तो विभाग उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखकर उसे नशामुक्ति केंद्र और इलाज के लिए भेजता है।
