Kuwait Business Rules: कुवैत सरकार का बड़ा फैसला, कंपनी के असली मालिक की जानकारी छिपाने पर लगेगा 10,000 KD तक का जुर्माना
कुवैत में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है. Ministry of Commerce and Industry (MOCI) ने कंपनी के असली मालिक की जानकारी देने के नियमों को और सख्त कर दिया है. अब अगर कोई बिजनेस अपनी ‘beneficial ownership’ यानी असली मालिक का खुलासा नहीं करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए उठाया गया है.
कितना लगेगा जुर्माना और क्या हैं नियम?
MOCI के नए नियमों के मुताबिक, जानकारी न देने पर जुर्माना 1,000 KD से शुरू होगा और यह 10,000 KD तक जा सकता है. वहीं, अगर मामला मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ मिला, तो Law No. 106 के तहत जुर्माना 5,00,000 KD तक भी हो सकता है. सरकार चाहती है कि हर कंपनी का असली मालिक सामने हो ताकि शेल कंपनियों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके.
बिजनेस मालिकों के लिए क्या बदलाव हुए हैं?
पहले सिर्फ कंपनी का डायरेक्टर ही असली मालिक की जानकारी दे सकता था, लेकिन मार्च 2025 से नियमों में ढील दी गई है. अब लाइसेंस के सभी पार्टनर्स यह जानकारी दे सकते हैं, ताकि डायरेक्टर के न होने पर काम न रुके. इसके अलावा, नवंबर 2025 में सरकार ने करीब 73,700 ऐसी कंपनियों को रजिस्टर से हटा दिया है जो लंबे समय से बंद पड़ी थीं.
भारतीय प्रवासियों और व्यापारियों पर क्या होगा असर?
कुवैत में बिजनेस चलाने वाले भारतीय व्यापारियों को अब अपने मालिकाना हक की जानकारी समय पर अपडेट करनी होगी. अक्टूबर 2025 तक करीब 98.62% कंपनियों ने यह रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है. जो लोग अब तक यह काम नहीं कर पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करना चाहिए ताकि भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| न्यूनतम जुर्माना | 1,000 KD |
| अधिकतम जुर्माना (सामान्य) | 10,000 KD |
| गंभीर अपराध का जुर्माना | 5,00,000 KD तक |
| रजिस्ट्रेशन दर (अक्टूबर 2025) | 98.62% |
| हटाए गए निष्क्रिय फर्म | 73,700 |
| मुख्य नियम | Ministerial Resolution No. 16 of 2025 |