कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बिजनेस करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, कुछ खास सर्विस सेक्टर के बिजनेस में अब 10 कुवैती दीनार से ज़्यादा का कैश लेन-देन नहीं हो सकेगा। यह फैसला डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और पैसों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया है।

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किन बिजनेस पर लागू होगा यह नियम और पेमेंट कैसे होगा

यह नियम हेल्थ इंस्टिट्यूट, पुरुषों और महिलाओं के सैलून, बच्चों के सैलून, स्पोर्ट्स क्लब और पेस्ट कंट्रोल जैसी सेवाओं पर लागू होगा। साथ ही पब्लिक हेल्थ पेस्टिसाइड के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को भी इसका पालन करना होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन 10 KD से ज़्यादा का है, तो उसे बैंक चैनल या Central Bank of Kuwait द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए ही करना होगा।

नियम तोड़ने पर क्या होगी सज़ा और क्यों लिया गया यह फैसला

नियम का पालन न करने वाली संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें दुकान या ऑफिस को बंद करना और जांच एजेंसियों को सौंपना शामिल है। इसके अलावा 1979 के डिक्री लॉ के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मंत्री Osama Boodai और विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी, चोरी कम होगी और हिसाब-किताब रखने में आसानी होगी।

विवरण जानकारी
प्रभावी तारीख 4 जून 2026
कैश लिमिट अधिकतम 10 KD
जारी करने वाला मंत्रालय Ministry of Commerce and Industry
पेमेंट का तरीका बैंक या डिजिटल सिस्टम
मुख्य उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता और डिजिटल बदलाव
संबंधित अधिकारी मंत्री Osama Boodai
Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.