कुवैत सरकार ने देश में पैसों के लेन-देन और डोनेशन (दान) भेजने के नियमों को काफी सख्त कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत (CBK) ने 3 जून 2026 को सभी बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद डोनेशन के नाम पर होने वाली संदिग्ध फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को रोकना है। अगर आप कुवैत में प्रवासी के रूप में रहते हैं, तो इन नए नियमों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बैंकों को अब लेन-देन पर बहुत पैनी नजर रखने को कहा गया है।

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सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत (CBK) ने बैंकों को क्या निर्देश दिए हैं?

सेंट्रल बैंक ने सभी बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे विदेशों में भेजे जाने वाले पैसों और चैरिटी संस्थाओं के खातों की कड़ी निगरानी करें। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापन देखे गए थे जिनमें कुवैत के बाहर के खातों में डोनेशन भेजने की अपील की जा रही थी। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। बैंकों को अब विदेशी खातों में होने वाले हर लेन-देन की पूरी और सटीक रिपोर्ट सरकार को देनी होगी।

प्रवासियों और आम लोगों पर इसका क्या असर होगा?

कुवैत में काम करने वाले प्रवासियों के लिए भी नियमों को कड़ा किया गया है। 20 अप्रैल 2026 को जारी नियमों के तहत जिन प्रवासियों के रेजिडेंसी या सिविल आईडी परमिट एक्सपायर हो चुके हैं, उनके बैंक खातों पर खास निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, देश में किसी भी तरह के कैश डोनेशन पर पूरी तरह पाबंदी है। अगर आप किसी संस्था को डोनेशन देना चाहते हैं, तो केवल इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

  • K-Net पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर
  • आधिकारिक स्मार्टफोन ऐप्स और वेबसाइट
  • एसएमएस (SMS) डोनेशन और इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन डिवाइस

संदिग्ध फंडिंग पर सरकार की बड़ी कार्रवाई

कुवैत के गृह मंत्रालय (Interior Ministry) ने 13 अप्रैल 2026 को एक बड़ा अभियान चलाकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 24 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों के नाम पर अवैध रूप से फंड जुटा रहे थे। इसी वजह से कुवैत सरकार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए अपने कानूनों को और मजबूत कर रही है ताकि देश की वित्तीय व्यवस्था सुरक्षित रहे।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में डोनेशन देने के लिए कौन से तरीके मान्य हैं?

कुवैत में कैश डोनेशन पूरी तरह प्रतिबंधित है। आप केवल K-Net, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, अधिकृत मोबाइल ऐप्स और एसएमएस (SMS) के जरिए ही दान दे सकते हैं।

क्या एक्सपायर्ड आईडी वाले प्रवासियों के बैंक खाते बंद हो सकते हैं?

हाँ, सेंट्रल बैंक के नियमों के अनुसार जिन प्रवासियों के रेजिडेंसी या सिविल आईडी परमिट एक्सपायर हो चुके हैं, उनके बैंक खातों की कड़ी निगरानी की जा रही है और नियमों का पालन न होने पर सेवाएं रोकी जा सकती हैं।