Kuwait Central Bank का बड़ा फैसला, बैंकों को अब खुद करनी होगी कैश की सुरक्षा, नियमों में हुआ बदलाव
Central Bank of Kuwait (CBK) ने बैंकिंग सेक्टर के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है। नए नियम के मुताबिक, अब स्थानीय बैंक अपनी नकदी (Cash) को किसी तीसरी कंपनी या थर्ड पार्टी के पास स्टोर नहीं कर सकेंगे। पहले बैंक अक्सर Cash-in-Transit (CIT) कंपनियों का इस्तेमाल नकदी रखने के लिए करते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। इस बदलाव के बाद कुवैत के बैंक मिलकर एक नई ‘लिक्विडिटी मैनेजमेंट कंपनी’ बनाने पर विचार कर रहे हैं, जो पैसों के प्रबंधन और सुरक्षा का काम देखेगी।
सेंट्रल बैंक के नए नियम क्या कहते हैं?
सेंट्रल बैंक ने स्पष्ट किया है कि नकदी की पूरी जिम्मेदारी और निगरानी सीधे बैंकों के हाथ में होनी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार, आउटसोर्सिंग या किसी बाहरी कंपनी के पास पैसा रखना अब सुरक्षा और कानूनी जोखिम माना जाएगा। नए आदेश के तहत:
- बैंकों को अपनी नकदी अपने ही सुरक्षित परिसरों (Premises) में रखनी होगी।
- Cash-in-Transit कंपनियों का काम अब सिर्फ पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, उन्हें पैसा स्टोर करने की अनुमति नहीं है।
- बैंकों को अपने मुख्य ‘कैश सेंटर’ या वॉल्ट को 24 घंटे चालू रखने की योजना बनानी होगी, ताकि ATM में पैसों की सप्लाई न रुके।
आम लोगों और प्रवासियों पर क्या असर होगा?
इस फैसले का सीधा असर बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर पड़ेगा। चूंकि अब बिचौलियों को हटा दिया गया है, इसलिए ATM में कैश की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा, वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए कुछ और सख्ती भी की गई है। एक्सचेंज हाउसों (Exchange Houses) पर नकद लेनदेन की सीमा को भी संशोधित किया गया है।
ताजा जानकारी के अनुसार कुछ प्रमुख बदलाव ये हैं:
| पुराना नियम | एक्सचेंज हाउस में कैश ट्रांसफर लिमिट 3,000 KD थी |
| नया नियम | अब यह लिमिट घटाकर 1,000 KD कर दी गई है |
| ATM पर असर | देश भर के लगभग 2,400 ATM में कैश सप्लाई सुरक्षित होगी |
| मकसद | पैसों की सुरक्षा बढ़ाना और जोखिम कम करना |




