कुवैत के सेंट्रल बैंक (CBK) ने आम जनता और प्रवासियों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है। बैंक ने लोगों से अपील की है कि वे बिना लाइसेंस के पैसे भेजने और अन्य वित्तीय सेवाएं देने वालों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। यह कदम लोगों की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संभावित खतरों से बचाने के लिए उठाया गया है। खासकर कुवैत में काम करने वाले प्रवासियों को सलाह दी गई है कि वे पैसे घर भेजने के लिए केवल मान्यता प्राप्त एक्सचेंज और बैंकों का ही इस्तेमाल करें।

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बिना लाइसेंस पैसे भेजने और लेनदेन पर सजा

कुवैत में वित्तीय नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। हाल ही में लागू हुए नए कानून (Decree-Law No. 162/2025) के तहत बिना लाइसेंस के पैसे का लेनदेन या हवाला का काम करना अब एक गंभीर अपराध है। इसके लिए व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के लिए अलग-अलग सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

अपराधी सजा और जुर्माना
आम व्यक्ति 6 महीने तक की जेल और 3,000 KD (लगभग 9,750 डॉलर) तक का जुर्माना
प्राइवेट कंपनी या संस्था 5,000 से 20,000 KD तक का जुर्माना, दुकान हमेशा के लिए बंद और सारा सामान जब्त

किन गैरकानूनी कामों पर है प्रशासन की नजर

सेंट्रल बैंक, वाणिज्य मंत्रालय (MCI) और कुवैत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (KFIU) मिलकर बाजार में चल रहे अवैध कामों पर सख्त नजर रख रहे हैं। लोकल बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे संदिग्ध लेनदेन वाले ग्राहकों के खाते बंद कर दें। मुख्य रूप से इन गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है:

  • हवाला नेटवर्क: अनौपचारिक तरीके से लोकल या विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री और पैसे भेजना।
  • गैरकानूनी मनी ट्रांसफर: बिना लाइसेंस वाले दुकानों या व्यक्तियों के जरिए देश या विदेश में पैसे भेजना।
  • अवैध ई-पेमेंट: बिना सरकारी मंजूरी के डिजिटल वॉलेट या ऑनलाइन पेमेंट सर्विस चलाना।
  • शैडो फाइनेंसिंग: बिना लाइसेंस के लोगों को लोन या ब्याज पर पैसे देना।

आम नागरिक यहां कर सकते हैं शिकायत

कुवैत सेंट्रल बैंक ने स्पष्ट किया है कि अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए आम लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी बिना लाइसेंस के पैसे ट्रांसफर करने या लोन देने का काम कर रही है, तो उसकी जानकारी तुरंत बैंक को दी जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के लिए बैंक ने एक विशेष हेल्पलाइन फोन नंबर 22972999 जारी किया है। इसके अलावा लोग Unlicensed@cbk.gov.kw पर ईमेल भेजकर भी ऐसे अवैध कामों की रिपोर्ट कर सकते हैं।