कुवैत में फिशिंग और लेजर बोट चलाने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। Coast Guard ने ऐलान किया है कि 24 अप्रैल 2026 से इन नावों को दिन के समय समंदर में जाने की अनुमति होगी। Brigadier Staff Naval Sheikh Mubarak Ali Al-Yousef Al-Sabah ने इस फैसले की जानकारी दी है। यह कदम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर द्वारा समुद्री ट्रैफिक को ठीक से चलाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

बोट्स चलाने का समय और जरूरी नियम क्या हैं?

नए नियमों के मुताबिक, मछुआरों और सैर-सपाटे वाली बोट्स सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही चल सकेंगी। बोट चलाने वालों को सरकार द्वारा दिए गए नक्शे (Approved Map) का पूरी तरह पालन करना होगा। तेल कंपनियों की सुविधाओं और अन्य सरकारी महत्वपूर्ण जगहों के पास जाना या वहां घूमना पूरी तरह से मना है।

सुरक्षा के लिए क्या सावधानी रखनी होगी?

समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बोट्स पर Automatic Identification System (AIS) का हर समय चालू रहना जरूरी है। हाल ही में कुवैत सरकार ने पुराने नेविगेशन पिलर्स को बदलकर नई तकनीक वाले सिस्टम लगाए हैं, ताकि समुद्र में रास्ता ढूंढने में आसानी हो। Coast Guard की टीम अब चौबीसों घंटे निगरानी रखेगी ताकि कोई दुर्घटना न हो।

यह फैसला क्यों लिया गया और कब से लागू होगा?

यह नियम शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे पहले 1-2 मार्च 2026 के आसपास क्षेत्रीय हालात और सुरक्षा कारणों से बोट्स के समंदर में जाने पर रोक लगा दी गई थी। अब स्थिति की समीक्षा के बाद दिन के समय सैर और मछली पकड़ने की अनुमति दे दी गई है।

Sushma Kumari

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