कुवैत की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ऑफ अपील के सेकेंड सर्किट ने एक बांग्लादेशी ड्रग डीलर की रिहाई के पिछले फैसले को पलटते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल उसके दो अन्य साथियों की 15 साल की जेल और 10,000 कुवैती दीनार (KD) के जुर्माने की सजा को भी कोर्ट ने बरकरार रखा है। कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वहां नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में कानून अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुके हैं।

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कुवैत कोर्ट ऑफ अपील ने फैसला कैसे बदला?

इस मामले की सुनवाई कोर्ट ऑफ अपील के सेकेंड सर्किट के प्रमुख काउंसलर Nasr Salem Al-Haid, काउंसलर Mutaib Al-Aradhi और काउंसलर Saud Al-Sane की बेंच ने की। दरअसल, कुवैत की क्रिमिनल कोर्ट ने पहले इन आरोपियों को 15 साल की सजा सुनाई थी लेकिन हेरोइन तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी को बरी कर दिया गया था। लोक अभियोजन (Public Prosecution) की अपील के बाद कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और मुख्य बांग्लादेशी तस्कर को सीधे उम्रकैद की सजा सुना दी।

यह पूरा मामला ड्रग्स विभाग की छापेमारी से शुरू हुआ था, जो अबू हलीफा (Abu Halifa) में एक आरोपी के घर पर की गई थी। इसके बाद फिन्टास (Fintas) और मंगाफ (Mangaf) से अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इन सभी के पास से चरस (हशीश), हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे।

कुवैत का नया ड्रग्स कानून (Decree-Law No. 59/2025) कितना सख्त है?

कुवैत में ड्रग्स की तस्करी और बिक्री पर लगाम लगाने के लिए नया कानून 15 दिसंबर 2025 से लागू किया गया है। इस नए कानून के आने के बाद से सजा के प्रावधानों को काफी कड़ा कर दिया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • मौत की सजा: कुवैत में नशीले पदार्थों की स्मगलिंग, अवैध उत्पादन या खेती करने वालों को अब सीधे मौत की सजा दी जा सकती है।
  • उम्रकैद की सजा: ड्रग्स को बेचने के इरादे से अपने पास रखने या उसकी सप्लाई करने वालों के लिए उम्रकैद की सजा का नियम है।
  • यह कानून सभी सुरक्षा एजेंसियों को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पूरी प्रशासनिक और कानूनी छूट देता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में ड्रग्स तस्करी के मामले में बांग्लादेशी नागरिकों को क्या सजा मिली है?

कुवैत की कोर्ट ऑफ अपील ने मुख्य बांग्लादेशी तस्कर को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि उसके दो अन्य साथियों की 15 साल की जेल और 10,000 कुवैती दीनार के जुर्माने को बरकरार रखा है।

कुवैत का नया एंटी-ड्रग कानून कब लागू हुआ और यह कितना सख्त है?

कुवैत का नया सख्त एंटी-ड्रग कानून (Decree-Law No. 59/2025) 15 दिसंबर 2025 से लागू हुआ है। इसके तहत ड्रग्स की स्मगलिंग पर मौत की सजा और बिक्री के लिए रखने पर उम्रकैद का प्रावधान है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.