कुवैत के सिविल सर्विस कमीशन (CSC) ने सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति और फिंगरप्रिंट हाजिरी को लेकर नया स्पष्टीकरण जारी किया है। सर्कुलर नंबर 4/2026 के अनुसार, जिन कर्मचारियों को ड्यूटी से छूट दी गई है या जो रोटेशन के तहत घर पर हैं, उन्हें फिंगरप्रिंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह आदेश 2 मार्च 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा।
फिंगरप्रिंट हाजिरी को लेकर क्या हैं नए नियम?
कुवैत सरकार ने क्षेत्रीय सुरक्षा और सावधानी के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या को 30% तक सीमित कर दिया है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- छूट प्राप्त कर्मचारी: जो कर्मचारी रोटेशन या रिमोट वर्किंग के कारण ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उन्हें बायोमेट्रिक हाजिरी से मुक्त रखा गया है।
- ऑन-ड्यूटी स्टाफ: ऑफिस में मौजूद रहने वाले 30% कर्मचारियों के लिए फिंगरप्रिंट हाजिरी अनिवार्य बनी रहेगी।
- सर्विस काउंट: घर पर रहने की अवधि को भी वास्तविक सेवा समय के रूप में गिना जाएगा और उनकी नौकरी के रिकॉर्ड पर कोई असर नहीं होगा।
- ईवनिंग शिफ्ट: अधिकांश सरकारी विभागों के लिए शाम की शिफ्ट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी जरूरी डेटा और जानकारी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाया गया है। कुवैत में रह रहे प्रवासियों और नागरिकों के लिए जरूरी जानकारी नीचे टेबल में दी गई है।
| विषय | विवरण |
|---|---|
| सर्कुलर नंबर | 4/2026 |
| कार्यबल सीमा | अधिकतम 30% उपस्थिति |
| प्रभावी तिथि | 2 मार्च 2026 |
| मुख्य अथॉरिटी | सिविल सर्विस कमीशन (CSC) |
कुवैत में रह रहे भारतीयों और अन्य प्रवासियों को ध्यान देना चाहिए कि यह नियम केवल ऑफिस की हाजिरी के लिए है। गृह मंत्रालय द्वारा जो नेशनल बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटिंग अनिवार्य की गई है, वह पूरी तरह अलग प्रक्रिया है। नेशनल बायोमेट्रिक न होने पर बैंक खाते और अन्य सरकारी काम रुक सकते हैं, इसलिए उसे समय पर पूरा करना जरूरी है। कार्यस्थल पर स्टाफ घटाने का फैसला क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए एक एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है।
