कुवैत में हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने उन ट्रेवल एजेंसियों और एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है जो नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि यात्रियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को अब भारी जुर्माना भरना होगा।

टिकट और होटल रिफंड का क्या है नया नियम?

DGCA ने Circular No. (2026/12) जारी किया है जिसमें टिकट और होटल बुकिंग के रिफंड को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस नियम के मुताबिक, अगर कोई टिकट कैंसिल होता है या उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो ट्रेवल एजेंसी या एयरलाइन को 15 वर्किंग डेज़ के अंदर पूरा पैसा वापस करना होगा। यह नियम उन टिकटों पर भी लागू है जिन्हें पहले नॉन-रिफंडेबल बताया गया था। कमेटी के रिपोर्टर Hamad Al-Arada ने कहा कि रिफंड के मामले में किसी भी कंपनी को ढील नहीं दी जाएगी।

किन गलतियों पर लग रहा है जुर्माना और क्या है कार्रवाई?

28 अप्रैल 2026 को हुई कमेटी की छठी बैठक में कई ऐसी कंपनियों की पहचान की गई जिन्होंने नियमों को तोड़ा था। इस बैठक की अध्यक्षता Abdullah Fadous Al-Rajhi ने की। कार्रवाई के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:

  • एविएशन मार्केट के नियमों का उल्लंघन करना।
  • DGCA द्वारा जारी सर्कुलर और निर्देशों को नजरअंदाज करना।
  • बिना मंजूरी के सिविल एविएशन का काम करना जो Decree Law No. 31 of 1987 के खिलाफ है।
  • यात्रियों की शिकायतों का सही समय पर समाधान न करना।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो लोग बिना लाइसेंस के ब्रोकर का काम कर रहे हैं, उन्हें Public Prosecution के हवाले किया जा सकता है। साथ ही, फर्जी वेबसाइट और पेमेंट लिंक के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए CITRA भी DGCA के साथ मिलकर काम कर रहा है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

टिकट कैंसिल होने पर रिफंड कितने दिन में मिलना चाहिए?

कुवैत DGCA के नियमों के अनुसार, कैंसिल या अनयूज्ड टिकट का पूरा रिफंड 15 वर्किंग डेज़ के अंदर मिलना अनिवार्य है।

किन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है?

उन ट्रेवल एजेंसियों, टूरिज्म ऑफिस और एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो रिफंड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या बिना मंजूरी के काम कर रहे हैं।