कुवैत में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एनवायरनमेंटल रेगुलेशन के तहत हवाई क्रू मेंबर्स के लिए अपडेट जारी किया गया है। इस बात की जानकारी दी गई है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि क्रू मेंबर्स के द्वारा ही एनवायरनमेंटल रेगुलेशन का उल्लंघन किया जाता है। कहा गया है कि ऐसा करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

DGCA ने कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

बताते चलें कि Environmental Protection Law No 42/2014 और उसके प्रावधानों के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मोकिंग करना कानूनन अपराध है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे पर 200000 दिनार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस मामले में यह जानकारी दी गई है कि डीजीसीए के द्वारा और ऑपरेटर को एक फॉर्मल लेटर जारी किया गया है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि उन्हें पर्यावरण संबंधी इस नियम का पालन करना चाहिए। इसके अलावा यात्रियों को भी इस मामले में जागरूक करना जरूरी है। किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस नियम के उल्लंघन पर न्यूनतम 50 हज़ार दिनार से लेकर 2 लाख दिनार तक लग सकता है।

Satyam Kumari

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