रविवार को Public Authority for Manpower (PAM) के द्वारा घरेलू कामगारों के रेजिडेंस ट्रांसफर सेवा को लेकर नई जानकारी दी गई है। इस बात की जानकारी दी गई कि रविवार को डिपार्टमेंट के द्वारा घरेलू कामगारों के रेजिडेंसी ट्रांसफर सेवा की शुरुवात की जा चुकी है। 

घरेलू कामगारों के रेजीडेंसी ट्रांसफर की घोषणा

बताते चलें कि PAM के द्वारा जारी डिसीजन लिया कहा गया है कि घरेलू कामगार अपनी रेजिडेंसी को Article 20 के तहत घरेलू कामगार private sector work residency को आर्टिकल 18 के तहत ट्रांसफर कर सकते हैं। 

ट्रांजैक्शन के लिए तीन शर्तों को पूरा करना जरूरी है

यह साफ-साफ कहा गया है की ट्रांजैक्शन के लिए तीन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले शर्त है कि नियोक्ता का उपस्थित होना जरूरी है। वहीं आंतरिक मंत्रालय के General Department for Residency Affairs की अनुमति होनी चाहिए ताकि यह कंफर्म किया जा सके की घरेलू कामगार के स्पॉन्सर ने रेजीडेंसी ट्रांसफर की अनुमति दे दी है। सही कागजात भी प्रस्तुत करना होगा। 

Satyam Kumari

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