कुवैत सरकार ने देश में ड्रोन की बिक्री और इसके व्यापार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसके लिए नया संकल्प संख्या 31 जारी किया है। यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है क्योंकि पिछले कुछ समय से ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बना हुआ है। अब दुकानों या बाज़ारों में ड्रोन बेचना कानूनी अपराध माना जाएगा और पकड़े जाने पर कड़ी सज़ा मिलेगी।

क्या हैं नए नियम और उल्लंघन करने पर क्या होगा?

वाणिज्य मंत्रालय के नए आदेश के बाद अब कुवैत की किसी भी दुकान या कमर्शियल मार्केट में मानव रहित हवाई वाहन यानी ड्रोन का लेन-देन नहीं किया जा सकेगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं।

  • नियम तोड़ने वाली दुकानों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है।
  • नियम का उल्लंघन करने वालों को कानून के तहत अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।
  • गृह मंत्रालय ने पहले ही पूरे देश में ड्रोन उड़ाने और एरियल फोटोग्राफी पर रोक लगा रखी है।
  • बिना अनुमति ड्रोन उड़ाते पकड़े जाने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

कुवैत में सुरक्षा को लेकर क्या हैं ताज़ा हालात?

कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल कमर्शियल उड़ानें बंद चल रही हैं क्योंकि ड्रोन हमलों की वजह से ईंधन टैंकों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। नेशनल गार्ड और रक्षा मंत्रालय लगातार हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं और संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। हाल ही में 6 लोगों को बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन करें।

तारीख संबंधित विभाग मुख्य अपडेट
2 अप्रैल 2026 वाणिज्य मंत्रालय ड्रोन की बिक्री और व्यापार पर पूरी तरह रोक
3 मार्च 2026 गृह मंत्रालय ड्रोन संचालन और फोटोग्राफी पर पाबंदी
1 अप्रैल 2026 PACA ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट पर उड़ानें स्थगित
Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.