कुवैत में रहने वाले विदेशी कामगारों और भारतीय प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। कुवैत सरकार ने नौकरी बदलने यानी जॉब ट्रांसफर के नियमों को पहले से अधिक आसान और लचीला बना दिया है। नए अपडेट के अनुसार, अब कामगार एक साल की सेवा पूरी करने से पहले भी अपनी कंपनी या नियोक्ता को बदल सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) ने प्रशासनिक निर्णय संख्या (842) ऑफ 2015 में संशोधन किया है, जिससे कर्मचारियों को काफी सुविधा मिलेगी और वे शोषण से बच सकेंगे।

किन हालातों में 1 साल से पहले बदल सकेंगे कंपनी?

नए नियमों के तहत, अगर कोई नियोक्ता नियमों का पालन नहीं करता है, तो कर्मचारी एक साल पूरा होने से पहले भी जॉब ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए कुछ खास शर्तें तय की गई हैं:

  • अगर नियोक्ता लापरवाही के कारण समय पर कर्मचारी का रेसिडेंसी या वर्क परमिट पूरा नहीं करा पाता है।
  • अगर नियोक्ता की फाइल सरकारी तौर पर सस्पेंड या ब्लॉक हो गई है।
  • अगर नियोक्ता ने कर्मचारी के खिलाफ कोई झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज कराई है।
  • अगर नियोक्ता श्रम कानून का उल्लंघन करता है, जैसे समय पर सैलरी न देना, दुर्व्यवहार करना या असुरक्षित माहौल में काम कराना।
  • अगर कंपनी का दिवालिया हो जाता है या वह स्थायी रूप से बंद हो जाती है।

लापरवाह नियोक्ताओं पर क्या होगी कार्रवाई?

पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) ने स्पष्ट किया है कि जो नियोक्ता नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। ऐसे नियोक्ताओं के नए वर्क परमिट जारी करने पर रोक लगाई जा सकती है और नए कर्मचारियों की भर्ती पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। यह नया संशोधन आधिकारिक राजपत्र ‘Kuwait Alyawm’ में प्रकाशित होने के बाद लागू कर दिया गया है ताकि विदेशी प्रवासियों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा की जा सके।

सामान्य जॉब ट्रांसफर के नियम क्या हैं?

कुवैत के पुराने और बुनियादी नियमों के अनुसार, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 3 साल का समय पूरा होने के बाद बिना अपने पुराने नियोक्ता की मंजूरी के नौकरी बदल सकते हैं। इसके लिए केवल 30 दिनों का नोटिस पीरियड देना होता है। वहीं, अगर कोई कर्मचारी 1 से 3 साल के बीच नौकरी बदलना चाहता है, तो उसे पुराने नियोक्ता की सहमति की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में 300 KWD का अर्ली ट्रांसफर शुल्क और 150 KWD का सरकारी वर्क परमिट शुल्क लगता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या कुवैत में 1 साल से पहले नौकरी बदलने पर कोई पाबंदी है?

नियमों के अनुसार अब विशेष परिस्थितियों में जैसे सैलरी न मिलना, नियोक्ता की लापरवाही या कंपनी बंद होने पर 1 साल से पहले भी बिना किसी रोक-टोक के नौकरी बदली जा सकती है।

कुवैत में सामान्य रूप से बिना नियोक्ता की सहमति के कब नौकरी बदल सकते हैं?

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रवासी कर्मचारी 3 साल की सेवा पूरी होने के बाद बिना नियोक्ता की सहमति के नौकरी बदल सकते हैं, बशर्ते उन्होंने नोटिस पीरियड पूरा किया हो।