कुवैत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद अब्दुलवहाब अल अवधी ने देश में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री और वितरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक अब 18 साल से कम उम्र के किशोरों को एनर्जी ड्रिंक नहीं बेची जा सकेगी। सरकार ने यह कदम युवाओं की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। कुवैत न्यूज़ एजेंसी (KUNA) ने भी इन नियमों के पालन को लेकर ताजा जानकारी साझा की है।
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एनर्जी ड्रिंक से जुड़े नए नियम क्या हैं
सरकार ने एनर्जी ड्रिंक के सेवन और उसकी बनावट पर सख्त मानक तय किए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी निर्माताओं और विक्रेताओं के लिए जरूरी है।
- उम्र की सीमा: 18 साल से कम उम्र के लोगों को यह ड्रिंक बेचना पूरी तरह मना है।
- कैफीन की मात्रा: हर 250 मिलीलीटर की कैन में 80 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं होना चाहिए।
- दैनिक सीमा: एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम दो कैन ही खरीद या पी सकता है।
- चेतावनी: ड्रिंक की पैकिंग पर साफ अक्षरों में स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखना अनिवार्य है।
- विज्ञापन पर रोक: एनर्जी ड्रिंक के किसी भी तरह के विज्ञापन या प्रमोशन पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है।
किन जगहों पर नहीं मिलेगी एनर्जी ड्रिंक
नया कानून उन जगहों की लिस्ट भी साफ करता है जहाँ इन ड्रिंक्स की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इसमें स्कूल और रेस्टोरेंट जैसी जगहें शामिल हैं।
| प्रतिबंधित जगहें | अनुमति वाली जगहें |
|---|---|
| सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटी | कोऑपरेटिव सोसाइटीज |
| रेस्टोरेंट, कैफे और किराने की दुकानें | पैरेलल मार्केट्स (विशेष निगरानी में) |
| स्पोर्ट्स क्लब और जिम | – |
| वेंडिंग मशीन और ऑनलाइन डिलीवरी | – |
कुवैत में रहने वाले प्रवासियों और भारतीय कामगारों को ध्यान रखना होगा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। विक्रेताओं को ग्राहकों की उम्र की जांच करना और रिकॉर्ड रखना अब जरूरी होगा। सरकार ने यह फैसला मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर लिया है ताकि युवाओं को दिल की बीमारियों और नींद की समस्याओं से बचाया जा सके।
