कुवैत में रहने वाले प्रवासियों ने 2025 में रिकॉर्ड तोड़ पैसा अपने घर भेजा है। Central Bank of Kuwait के मुताबिक यह आंकड़ा 5.1 अरब दीनार तक पहुँच गया है। लेकिन अब पैसा भेजने का तरीका पूरी तरह बदल गया है और नियमों को बहुत कड़ा कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि को रोका जा सके।

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कुवैत में पैसा भेजने के नए नियम और जुर्माना

अब कोई भी व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम के बाहर कैश के जरिए पैसा बाहर नहीं भेज सकेगा। 5 दिसंबर 2025 से इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, तो उसे 6 महीने की जेल और 3,000 दीनार का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, एक्सचेंज कंपनियों के लिए यह जुर्माना 20,000 दीनार तक हो सकता है और उनकी दुकान भी बंद की जा सकती है।

इसके अलावा, फरवरी 2026 से एक्सचेंज फर्मों द्वारा स्वीकार की जाने वाली डेली कैश लिमिट को 3,000 दीनार से घटाकर 1,000 दीनार कर दिया गया है। अगर आपको इससे ज्यादा पैसा भेजना है, तो वह आपके बैंक अकाउंट के जरिए ही भेजा जाना चाहिए।

पैसों के स्रोत की जानकारी देना हुआ अनिवार्य

23 फरवरी 2026 से एक्सचेंज कंपनियों ने ग्राहकों के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस को और सख्त कर दिया है। अब आपको यह बताना होगा कि आप जो पैसा भेज रहे हैं, वह कहाँ से आया है। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, सेविंग्स या एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट जैसे कागजात दिखाने होंगे। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी घोषित आय से ज्यादा पैसा भेज रहे हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत अब सभी एक्सचेंज हाउस की सीधी निगरानी कर रहा है ताकि अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन हो सके।

कुवैत रेमिटेंस और नियमों का पूरा डेटा

विवरण आंकड़े/जानकारी
कुल रेमिटेंस (2025) 5.1 अरब दीनार
2024 के मुकाबले बढ़त 784 मिलियन दीनार (18.13%)
पहली छमाही (2025) 2.541 अरब दीनार
पहली तिमाही (2025) 1.21 अरब दीनार
दूसरी तिमाही (2025) 1.32 अरब दीनार
पिछला उच्चतम स्तर (2021-22) 5.4 अरब दीनार से अधिक
नई डेली कैश लिमिट 1,000 दीनार
गैर-बैंकिंग ट्रांसफर जुर्माना 3,000 दीनार (व्यक्ति) / 20,000 दीनार (कंपनी)

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत से अब अधिकतम कितना कैश डेली ट्रांसफर कर सकते हैं?

फरवरी 2026 से सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत ने इसकी सीमा 3,000 दीनार से घटाकर 1,000 दीनार कर दी है। इससे ज्यादा रकम के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना होगा।

बिना बैंक के पैसा भेजने पर क्या सजा हो सकती है?

5 दिसंबर 2025 से लागू कानून के तहत ऐसा करने पर 6 महीने की जेल और 3,000 दीनार का जुर्माना हो सकता है। कंपनियों के लिए यह जुर्माना 20,000 दीनार तक है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com