कुवैत में रहने वाले विदेशी प्रवासियों के लिए वीज़ा ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कुवैत सरकार द्वारा कुछ खास और सीमित क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासियों को नौकरी बदलने की छूट देने के फैसले से अब तक 14,440 प्रवासी फायदा उठा चुके हैं। इस अस्थाई वीज़ा ट्रांसफर पॉलिसी में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी SME सेक्टर सबसे आगे चल रहा है, जहां सबसे ज्यादा लोगों ने नौकरी बदलने के लिए आवेदन किया है। भारत से कुवैत जाकर काम करने वाले प्रवासियों के लिए भी यह खबर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें रोजगार के नए विकल्प चुनने में मदद मिल रही है।

किस सेक्टर में कितने प्रवासियों ने किया वीज़ा ट्रांसफर?

पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर के आंकड़ों के अनुसार, इस अस्थाई छूट का लाभ उठाकर हजारों लोग अपनी नौकरी बदल चुके हैं। अलग-अलग सेक्टर में आए आवेदनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

सेक्टर का नाम स्थानांतरण आवेदनों की संख्या
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (SME) 8,553
कृषि क्षेत्र (Agriculture) 2,705
औद्योगिक क्षेत्र (Industry) 1,642
पशुधन क्षेत्र (Livestock) 1,393
मछली पालन (Fishing) 147
कुल लाभार्थी (Total) 14,440

वीज़ा ट्रांसफर के लिए क्या हैं नियम और आखिरी तारीख?

कुवैत सरकार के इस नए नियम के तहत प्रवासियों के पास नौकरी बदलने का एक सीमित समय है। मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर (2) ऑफ 2026 के तहत यह अस्थाई विंडो 1 मई 2026 से चालू की गई थी और इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2026 तय की गई है। इस नियम का लाभ लेने के लिए प्रवासियों को अपने पुराने नियोक्ता यानी मालिक से मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन सीधे खारिज कर दिए जाते हैं। अधिकारियों के अनुसार सैकड़ों आवेदन केवल इसलिए खारिज कर दिए गए क्योंकि उनके पास पुराने मालिक की मंजूरी का प्रमाण नहीं था।

नियोक्ता की लापरवाही होने पर क्या हैं नियम?

प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नंबर 680 ऑफ 2026 भी लागू किया गया है। इसके तहत यदि कोई नियोक्ता प्रवासी कर्मचारी के साथ शोषण करता है, नियमों का उल्लंघन करता है या कोई झूठी शिकायत दर्ज करता है, तो पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर यानी PAM को इस मामले की जांच करने का पूरा अधिकार है। ऐसी विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को निर्धारित अवधि से पहले भी अपना वीज़ा ट्रांसफर करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे कुवैत में काम करने वाले भारतीय और अन्य प्रवासियों को अनुचित दबाव से राहत मिलेगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में अस्थाई वीज़ा ट्रांसफर की आखिरी तारीख क्या है?

कुवैत में अस्थाई नियमों के तहत वीज़ा ट्रांसफर आवेदन जमा करने और प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख 30 जून 2026 निर्धारित की गई है।

क्या बिना पुराने मालिक की अनुमति के वीज़ा ट्रांसफर हो सकता है?

नहीं, सामान्य तौर पर इस योजना का लाभ लेने के लिए पुराने नियोक्ता यानी कफील की मंजूरी लेना बेहद आवश्यक है। इसके बिना आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।

अगर पुराना नियोक्ता परेशान करे तो कर्मचारी क्या कर सकता है?

नियोक्ता द्वारा शोषण या लापरवाही बरतने पर कर्मचारी PAM में शिकायत दर्ज करा सकता है। जांच में सही पाए जाने पर नियमों के तहत समय से पहले भी ट्रांसफर की अनुमति मिल सकती है।