कुवैत में रह रहे विदेशी कामगारों (Expats) के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है। कुवैत सरकार ने प्रवासियों को वीज़ा ट्रांसफर करने का एक बेहतरीन मौका दिया है, जिसके तहत 23 मई 2026 तक 11,654 प्रवासियों ने अपने वीज़ा ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। यह नया नियम उन कामगारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो कुछ खास प्रतिबंधित क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में नौकरी बदलना चाहते हैं। इस फैसले से कुवैत में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों को भी अपनी नौकरी बदलने में बड़ी सुविधा मिलेगी।

वीज़ा ट्रांसफर के लिए क्या हैं नए नियम और समय सीमा?

कुवैत के पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) ने बताया कि वीज़ा ट्रांसफर की यह सुविधा केवल एक निश्चित समय के लिए दी गई है। यह अस्थायी अवसर 1 मई 2026 से शुरू हुआ है और 30 जून 2026 तक चलेगा। प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ की ओर से जारी मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव संख्या 2 (वर्ष 2026) के तहत यह फैसला लिया गया है।

  • नियोक्ता की मंजूरी जरूरी: इस ट्रांसफर के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कामगार के पास उसके मौजूदा नियोक्ता (Employer) की मंजूरी होनी चाहिए।
  • शिकायतों पर विचार नहीं: अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियोक्ता की मंजूरी के बिना वीज़ा ट्रांसफर के किसी भी अनुरोध या श्रम शिकायत को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • आवेदन का तरीका: सभी आवेदन “Ashal Companies” ऑनलाइन सर्विस यानी आशल पोर्टल के माध्यम से जमा करने होंगे।

किस सेक्टर से आए सबसे ज़्यादा आवेदन? देखें पूरा आंकड़ा

पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) के अनुसार, वीज़ा ट्रांसफर के लिए प्रवासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ट्रांसफर शुरू होने के पहले ही दिन यानी 1 मई 2026 को 676 आवेदन प्राप्त हुए थे। विभिन्न क्षेत्रों से मिले आवेदनों का पूरा विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:

सेक्टर (Sector) आवेदनों की संख्या प्रतिशत (%)
छोटे व्यवसाय (Small Businesses) 7,016 60.2%
कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) 2,160 18.5%
औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Sector) 1,293 11.1%
पशुधन क्षेत्र (Livestock Sector) 1,057 9.1%
मछली पालन क्षेत्र (Fishing Sector) 128 1.1%
कुल आवेदन (23 मई 2026 तक) 11,654 100%

1 साल की सर्विस से पहले ट्रांसफर के लिए क्या है नया नियम?

PAM की महानिदेशक इंजीनियर रबाब अल-ओसैमी ने बताया कि यह फैसला नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसी बीच 24 मई 2026 को प्रशासनिक निर्णय संख्या (842) वर्ष 2015 में एक नया संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने कुवैत में अपनी नौकरी का 1 साल पूरा नहीं किया है, तो भी वह कुछ विशेष परिस्थितियों में वीज़ा ट्रांसफर करा सकता है।

इन विशेष परिस्थितियों में शामिल हैं: यदि नियोक्ता ने कर्मचारी का रेजिडेंसी या वर्क परमिट जारी करने में लापरवाही की हो, या फिर नियोक्ता की कंपनी की फाइल सरकारी नियमों के उल्लंघन के कारण सस्पेंड या प्रतिबंधित कर दी गई हो। यह नया नियम कुवैत के आधिकारिक राजपत्र ‘कुवैत अल-यौम’ में प्रकाशित किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि जून के अंत तक आवेदनों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में वीज़ा ट्रांसफर कराने की आखिरी तारीख क्या है?

कुवैत सरकार के नए नियमों के अनुसार, वीज़ा ट्रांसफर करने की यह अस्थायी खिड़की 1 मई 2026 से शुरू हुई है और इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून 2026 तय की गई है।

क्या बिना कफ़ील या नियोक्ता की मंजूरी के वीज़ा ट्रांसफर हो सकता है?

नहीं, नए नियमों के तहत वीज़ा ट्रांसफर के लिए वर्तमान नियोक्ता की लिखित मंजूरी होना अनिवार्य है। बिना मंजूरी के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई श्रम शिकायत भी स्वीकार नहीं होगी।

क्या कुवैत में 1 साल की नौकरी पूरी होने से पहले वीज़ा ट्रांसफर संभव है?

हां, 24 मई 2026 को हुए नए संशोधन के बाद विशेष परिस्थितियों में जैसे कि कंपनी की फाइल सस्पेंड होने या नियोक्ता द्वारा वर्क परमिट जारी करने में लापरवाही करने पर 1 साल से पहले भी ट्रांसफर लिया जा सकता है।