कुवैत के शिक्षा विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों ने एक बड़ी मांग की है. उन्होंने सरकार से अपील की है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किया जाए. यह मांग बच्चों की मानसिक सेहत और उनकी डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है.

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विशेषज्ञों की यह मांग UAE में हाल ही में लिए गए एक बड़े फैसले के बाद तेज हुई है. UAE कैबिनेट ने 18 जून 2026 को यह आदेश दिया था कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे अपने नाम से सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे और न ही उनका इस्तेमाल कर सकेंगे. UAE के इस नियम में 15 से 16 साल के बच्चों के लिए भी कड़े नियम रखे गए हैं, जिसमें माता-पिता की निगरानी और उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाना जरूरी किया गया है.

National Society for Child Protection की प्रमुख Dr. Siham Al-Furaih ने कहा कि सोशल मीडिया की लत बच्चों के व्यवहार में बदलाव और मानसिक विकार पैदा कर सकती है. उन्होंने इस कानून को बहुत जरूरी बताया है. वहीं, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट Dr. Alaa Al-Humaidhi ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया के दबाव से बच्चों में तनाव, डिप्रेशन और अकेलेपन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास पर बुरा असर पड़ता है.

सुरक्षा के लिहाज से Electronic Media Union के Cybersecurity Committee के हेड Mohammed Al-Rashidi ने बताया कि बच्चों को साइबर बुलिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे खतरों से बचाने के लिए ऐसे कड़े नियमों की जरूरत है. उन्होंने इसे डिजिटल जोखिमों के खिलाफ एक जरूरी कदम बताया है.

कुवैत में फिलहाल सोशल मीडिया कंपनियों के पैरेंटल कंट्रोल टूल्स पर निर्भर रहना पड़ता है. हालांकि, देश में Cybercrime Law 63/2015 पहले से लागू है जो ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकता है. साल 2018 में भी अटॉर्नी जनरल Dharar Al-Asousi ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन्स की बात कही थी, लेकिन अब विशेषज्ञ चाहते हैं कि इसे एक औपचारिक कानून का रूप दिया जाए.

UAE के नए नियमों के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों को उम्र की पहचान के लिए AI तकनीक या डिजिटल आईडी का इस्तेमाल करना होगा. वहां यह भी साफ किया गया है कि माता-पिता की सहमति होने पर भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी. कंपनियों को इन नियमों को लागू करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया है.