Kuwait Municipality ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। Farwaniya इलाके में बैचलर हाउसिंग के नियमों को तोड़ने वाली 5 प्रॉपर्टीज की बिजली काट दी गई है। यह कार्रवाई उन मकान मालिकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो रिहायशी इलाकों में नियमों के खिलाफ घर किराए पर दे रहे हैं।
Farwaniya में बिजली क्यों काटी गई और क्या थे नियम?
7 मई 2026 को Kuwait Municipality के Engineering Audit and Follow-up Department ने Farwaniya में एक जांच अभियान चलाया। इस दौरान पाया गया कि 5 प्रॉपर्टीज में बैचलर हाउसिंग के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। Kuwait Municipality के Law No. 33/2016 के तहत प्राइवेट और मॉडल रिहायशी इलाकों में गैर-परिवारों यानी बैचलर्स को घर या उसका कोई हिस्सा किराए पर देना मना है। इसी वजह से बिजली विभाग के सहयोग से इन घरों की बिजली काट दी गई।
नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना और क्या होगी कार्रवाई?
नियमों का पालन न करने वाले मकान मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। Law No. 33/2016 के मुताबिक उल्लंघन करने वालों को 1,000 KD से 5,000 KD तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर कोई बार-बार यही गलती करता है तो जुर्माना बढ़कर 10,000 KD तक हो सकता है। इसके अलावा, नियमों को न मानने पर 20 KD का रोजाना जुर्माना भी लग सकता है और मामले को पब्लिक प्रॉसिक्यूशन में भेजकर कानूनी तौर पर खाली करवाया जा सकता है।
कौन से विभाग कर रहे हैं कार्रवाई और कहां रह सकते हैं बैचलर?
इस अभियान में Kuwait Municipality के साथ Ministry of Electricity, Water and Renewable Energy, Ministry of Interior और Public Authority for Civil Information मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि अब मोबाइल टीमों के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। हालांकि, बैचलर हाउसिंग पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है। यह केवल प्राइवेट रिहायशी इलाकों में मना है, जबकि Hawally, Salmiya, Farwaniya और Khaitan जैसे निवेश और औद्योगिक क्षेत्रों के तय हिस्सों में इसकी अनुमति है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत में अवैध बैचलर हाउसिंग पर कितना जुर्माना लग सकता है?
नियम No. 33/2016 के तहत पहली बार उल्लंघन पर 1,000 से 5,000 KD और दोबारा गलती करने पर 10,000 KD तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही 20 KD का दैनिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
कुवैत में बैचलर लोग कानूनी तौर पर कहां रह सकते हैं?
बैचलर्स केवल निर्धारित निवेश और औद्योगिक क्षेत्रों में रह सकते हैं। इसमें Hawally, Salmiya, Farwaniya और Khaitan के कुछ विशेष हिस्से शामिल हैं, जबकि प्राइवेट रिहायशी इलाकों में इसकी मनाही है।