कुवैत के अल-हयशान और अल-रशदान इलाकों में अब मछली पकड़ना पूरी तरह से मना है। Environment Public Authority (EPA) ने साफ कर दिया है कि इन जगहों पर मछली पकड़ना नियमों के खिलाफ है। कुछ मीडिया साइट्स पर गलत खबरें चल रही थीं, जिन्हें सुधारते हुए सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है।
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अल-हयशान और अल-रशदान में मछली पकड़ने पर क्यों लगी रोक?
EPA ने बताया कि पर्यावरणीय नियमों और कानूनों के मुताबिक इन इलाकों को नो-गो ज़ोन माना गया है। इसका मतलब है कि यहाँ किसी को भी मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। यह फैसला पर्यावरण की सुरक्षा और मौजूदा नियमों को लागू करने के लिए लिया गया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर यकीन न करें।
मछली पकड़ने के लिए क्या हैं सरकारी नियम?
सरकार ने Resolution No. (1079) के तहत साल 2009 से ही कुछ सख्त नियम लागू कर रखे हैं, जिनका पालन करना सबके लिए जरूरी है। ये नियम इस प्रकार हैं:
- Pleasure boats: मनोरंजन वाली नावों के लिए तट से 3 समुद्री मील तक मछली पकड़ना पूरी तरह मना है।
- तटीय मछली पकड़ना: अगर कोई तट से मछली पकड़ना चाहता है, तो उसके पास Public Authority for Agricultural Affairs and Fish Resources का आधिकारिक परमिट या सूचना होनी चाहिए।
- अनुपालन: सभी नागरिकों और प्रवासियों को इन नियमों का पालन करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गलत जानकारी फैलाने वालों पर क्या होगी कार्रवाई?
EPA ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जो लोग सोशल मीडिया या न्यूज़ साइट्स के जरिए गलत जानकारी फैलाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी खबर की पुष्टि केवल आधिकारिक और मान्यता प्राप्त स्रोतों से ही की जानी चाहिए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या कुवैत के सभी तटों पर मछली पकड़ना मना है?
नहीं, पूरी तरह रोक सिर्फ अल-हयशान और अल-रशदान जैसे खास इलाकों में है। अन्य तटों पर मछली पकड़ने के लिए कृषि और मत्स्य पालन प्राधिकरण से परमिट लेना जरूरी है।
Pleasure boats के लिए क्या नियम लागू है?
Resolution No. (1079) के तहत मनोरंजन वाली नावों को तट से 3 समुद्री मील की दूरी के भीतर मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है।
