कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने मछली पकड़ने और सैर-सपाटे के लिए इस्तेमाल होने वाली नावों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब इन नावों को राष्ट्रीय जलक्षेत्र में दिन और रात, यानी पूरे 24 घंटे चलने की अनुमति मिल गई है। यह फैसला समुद्री गतिविधियों को आसान बनाने और स्थानीय मछुआरों और शौकीनों को अधिक सुविधा देने के लिए लिया गया है।

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यह नया नियम रविवार, 21 जून 2026 से लागू होगा। इससे पहले सरकार ने समय की कुछ पाबंदियां लगाई थीं। 24 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक और फिर 10 मई 2026 को सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक ही नाव चलाने की अनुमति थी। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय सुरक्षा कारणों से 1 मार्च 2026 को समुद्र में जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है।

नाव चलाने वालों के लिए जरूरी नियम

मंत्रालय ने यह छूट देते हुए सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। सभी नाव मालिकों और समुद्र का इस्तेमाल करने वालों को कुछ बातों का सख्ती से पालन करना होगा:

  • नाव चलाने वाले केवल उन्हीं इलाकों में जाएं जो नक्शे में मंजूर किए गए हैं।
  • तेल प्रतिष्ठानों (oil installations), सरकारी महत्वपूर्ण केंद्रों और प्रतिबंधित क्षेत्रों के पास न जाएं।
  • Failaka आइलैंड के उत्तर और उत्तर-पूर्व और Bubiyan आइलैंड के दक्षिण वाले इलाके में जाना मना है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।
  • सभी नावों के लिए Automatic Identification System (AIS) को हर समय चालू रखना अनिवार्य है ताकि निगरानी और इमरजेंसी में मदद मिल सके।

इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी General Directorate of Coast Guard (GDCG) करेगा। वहीं, जो लोग Kuwait Bay में जाना चाहते हैं या जिनके पास मछली पकड़ने वाली नाव है, उन्हें Environment Public Authority द्वारा ‘Sahl’ एप्लीकेशन के जरिए QR कोड लेना होगा।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.