कुवैत की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़े मामले में अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व मंत्री शेख तलाल अल-खालिद को 3 साल की जेल की सजा हुई है। यह पूरा मामला सरकारी पैसों के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है।

कुवैत की Court of Cassation ने सोमवार, 15 जून 2026 को यह फैसला सुनाया। कोर्ट के काउंसलर अब्दुल्ला जासिम अल-अब्दुल्ला की निगरानी में यह आदेश आया है। यह फैसला आखिरी है और अब इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।

क्या है पूरा मामला

शेख तलाल अल-खालिद पर आरोप था कि उन्होंने रक्षा और आंतरिक मंत्रालयों के ‘सीक्रेट एक्सपेंसेस’ यानी गुप्त खर्चों के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। उन पर सरकारी फंड को हड़पने और उसे गलत तरीके से खर्च करने के आरोप लगे थे। जांच में पता चला कि उन्होंने करोड़ों दीनार का गलत इस्तेमाल किया और लग्जरी गाड़ियां खरीदने जैसे काम किए।

सरकारी नियमों के मुताबिक, गुप्त खर्चों का पैसा सिर्फ देश की सुरक्षा और जनहित के कामों के लिए होता है। इसका इस्तेमाल किसी निजी काम के लिए नहीं किया जा सकता।

सजा और जुर्माना

अदालत ने उन्हें 3 साल की जेल और 3,000 कुवैती दीनार का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इससे पहले जनवरी 2025 में मिनिस्टर्स कोर्ट ने उन्हें लंबी सजा सुनाई थी, लेकिन अब कोर्ट ऑफ कैसेशन ने इसे 3 साल तय कर दिया है। इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान उनकी यात्रा पर रोक लगा दी गई थी और सजा को कुछ समय के लिए टाला गया था।