कुवैत में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। Public Authority for Food and Nutrition (PAFN) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 234 किलो फ्रोजन झींगा पकड़ा है। इस झींगे को धोखे से ताज़ा बताकर बाजार में बेचा जा रहा था। प्रशासन ने इसे तुरंत ज़ब्त कर लिया है।

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कुवैत में फ्रोजन झींगा कैसे पकड़ा गया

यह पूरी कार्रवाई 16 मई को हुई। PAFN के Capital Governorate Inspection Department के Seafront Food Inspection Center ने यह रेड की थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि फ्रोजन झींगे को पिघलाकर ताज़ा बताकर बेचने की कोशिश की जा रही थी। PAFN की टीमें कुवैत के सभी गवर्नरतों में लगातार जांच अभियान चला रही हैं ताकि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाना मिल सके।

गलत तरीके से खाना बेचने पर क्या होगी सज़ा

कुवैत में खाद्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कानून बहुत सख्त हैं। फ्रोजन मीट या सीफूड को ताज़ा बताकर बेचना एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए जुर्माना 500 KD से लेकर 10,000 KD तक हो सकता है। यदि सामान इंसानों के खाने लायक नहीं पाया जाता, तो जुर्माना 1 लाख KD तक जा सकता है या जेल की सज़ा हो सकती है। मार्च 2019 में हुए बदलावों के बाद अब ऐसे व्यापारियों को कम से कम 3 साल की जेल और 50,000 KD जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही दुकान को बंद करने या लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

सीफूड के आयात और अन्य नियमों की जानकारी

कुवैत में सीफूड को लेकर कुछ खास नियम लागू हैं। साल 2017 से भारतीय ताज़ा और फ्रोजन झींगे के आयात पर रोक लगी हुई है। हालांकि, बिना सिर और छिलके वाले फ्रोजन झींगे (पूंछ को छोड़कर) के लिए छूट दी गई है। यह रोक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के खतरे के कारण लगाई गई थी। हाल ही में 23 अप्रैल को Ashairij इलाके में भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, जहाँ 28,900 किलो खराब मछली और 372 किलो ईरानी फ्रोजन झींगा पकड़ा गया था जिसे ताज़ा बताकर बेचा जा रहा था।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में खराब या मिलावटी खाना बेचने पर क्या जुर्माना है

नियमों के अनुसार जुर्माना 500 KD से 10,000 KD तक हो सकता है। गंभीर मामलों में यह जुर्माना 1 लाख KD तक जा सकता है और दोषी को 3 साल या उससे अधिक की जेल हो सकती है।

क्या कुवैत में भारतीय झींगे के आयात पर रोक है

हाँ, 2017 से ताज़ा और फ्रोजन भारतीय झींगे पर प्रतिबंध है। केवल बिना सिर और छिलके वाले फ्रोजन झींगे के आयात की अनुमति है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.