कुवैत सरकार ने सोने, चांदी और कीमती गहनों के बाजार को लेकर बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब सोने के व्यापार में कैश यानी नकद लेन-देन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विभाग ने इस पर नया ढांचा तैयार किया है, जिसका सीधा असर कुवैत में रहने वाले प्रवासियों और वहां से यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ेगा। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता लाना और अवैध धन के प्रवाह को रोकना है।

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कैश भुगतान पर पूरी तरह रोक और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अनिवार्य

मंत्रालय के नए नियम (प्रस्ताव संख्या 182/2025) के तहत अब सोने की किसी भी दुकान पर नकद पैसे देकर सोना नहीं खरीदा जा सकता है। ग्राहकों को भुगतान करने के लिए केवल स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करना होगा। व्यापारियों के लिए हर बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और बिल देना अनिवार्य कर दिया गया है।

नियम (Rules) विवरण (Details)
कैश लेन-देन पर रोक सोने-चांदी की खरीद के लिए कैश का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है।
पेमेंट के तरीके केवल KNET, Links, Wamd, और Apple Pay जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की अनुमति है।
आईडी की आवश्यकता 3,000 कुवैती दीनार (KD) से अधिक के लेन-देन पर सिविल आईडी या पासपोर्ट की कॉपी जरूरी है।
सख्त सजा नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान तुरंत बंद होगी और 5,000 KD तक का जुर्माना लग सकता है।
संदेहास्पद रिपोर्टिंग संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर goAML प्लेटफॉर्म पर देनी होगी।
यात्रियों के लिए नियम 3,000 KD से अधिक कैश या सोना होने पर कस्टम विभाग को डिक्लेरेशन देना अनिवार्य है।

3,000 कुवैती दीनार से अधिक के लेन-देन पर सख्त नियम

नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति 3,000 कुवैती दीनार (KD) से अधिक की खरीदारी या बिक्री करता है, तो उसे अपनी सिविल आईडी या पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी। व्यापारियों को ग्राहकों का नाम, उनका पेशा और पैसे का जरिया भी दर्ज करना होगा। नियमों का पालन न करने वाली दुकानों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

एयरपोर्ट पर यात्रा करने वालों के लिए नए नियम

कुवैत आने या वहां से जाने वाले यात्रियों के लिए भी सीमाएं तय की गई हैं। अगर आपके पास 3,000 कुवैती दीनार से अधिक का कैश या किसी भी रूप में सोना (जैसे बार, सिक्के या गहने) है, तो आपको कस्टम विभाग के पास इसकी घोषणा करनी होगी। यात्रियों को सोने के मालिकाना हक का सबूत अपने साथ रखना होगा और इसे केवल हैंड लगेज में ही ले जाने की अनुमति होगी। ऐसा न करने पर सामान जब्त होने के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या कुवैत में अब सोने की खरीद कैश में हो सकती है?

नहीं, कुवैत सरकार के नए नियम के तहत सोने और कीमती धातुओं की खरीद के लिए नकद भुगतान (कैश) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। भुगतान केवल स्वीकृत डिजिटल माध्यमों जैसे KNET या Apple Pay से ही किया जा सकता है।

कुवैत से यात्रा करते समय कितना सोना या कैश ले जा सकते हैं?

यात्री अपने साथ 3,000 कुवैती दीनार (KD) से अधिक का कैश या सोना ले जाते समय इसकी घोषणा कस्टम विभाग को करनी होगी। इसके साथ ही मालिकाना हक का प्रमाण भी होना जरूरी है और इसे केवल हैंड लगेज में ही रखना होगा।

नियमों का पालन न करने पर क्या सजा हो सकती है?

नियमों का उल्लंघन करने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान को तुरंत बंद किया जा सकता है, साथ ही 5,000 कुवैती दीनार तक का जुर्माना और मामले को कानूनी जांच अधिकारियों के पास भेजा जा सकता है।