कुवैत सिविल सर्विस कमीशन (CSC) ने सरकारी दफ्तरों के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम ईद-उल-फितर की छुट्टियों के ठीक बाद लागू होंगे। नए आदेश के अनुसार सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति अब केवल 30 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। इसके साथ ही काम के घंटे भी घटाकर 6 घंटे प्रतिदिन कर दिए गए हैं। यह फैसला कामकाज को सुचारू रखने और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

दफ्तरों में हाजिरी और शिफ्ट का नया सिस्टम क्या है?

नए नियमों के तहत किसी भी सरकारी दफ्तर में कुल वर्कफोर्स के 30% से ज्यादा कर्मचारी एक साथ मौजूद नहीं रहेंगे। इस नियम को लागू करने के लिए सभी विभागों को हर दिन या हर हफ्ते के हिसाब से रोटेशन लिस्ट तैयार करनी होगी।

  • सामान्य कर्मचारियों के लिए ड्यूटी 6 घंटे की होगी।
  • जिन कर्मचारियों को पहले से समय में छूट मिली हुई है, वे केवल 4 घंटे काम करेंगे।
  • शाम की शिफ्ट (Evening shifts) को अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक दिया गया है।
  • जहां भी संभव हो, वहां वर्क फ्रॉम होम (Remote work) की सुविधा दी जाएगी।

अटेंडेंस और अन्य जरूरी नियम क्या हैं?

दफ्तर आने वाले सभी कर्मचारियों को फिंगरप्रिंट के जरिए ही अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। काम पर आने-जाने में जो ग्रेस पीरियड और फ्लेक्सिबल टाइमिंग की सुविधा पहले से मिलती थी, वह आगे भी जारी रहेगी।

हालांकि जो कर्मचारी जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं या जिनकी ड्यूटी रोटा के तहत लगती है, उन पर यह 30% वाला नियम लागू नहीं होगा। उन्हें अपने पुराने नियमों और शेड्यूल के अनुसार ही काम करना होगा। कुवैत सिविल सर्विस काउंसिल ने इन सभी बदलावों को मंजूरी दे दी है और विभाग अपनी रोटेशन लिस्ट तैयार कर रहे हैं।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.