कुवैत के General Directorate of Traffic (GTD) ने गाड़ियों पर बिना अनुमति के स्टिकर या स्लोगन लगाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। अगर आप भी अपनी गाड़ी को सजाने के लिए स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं, तो अब सावधान हो जाइए क्योंकि प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यह जानकारी वहां रहने वाले प्रवासियों और स्थानीय लोगों, दोनों के लिए बहुत जरूरी है।
📰: Kuwait Oil Update: KIPIC और KNPC कंपनियों का हुआ विलय, तेल सेक्टर में अब होगा बड़ा बदलाव।
नया नियम और जुर्माना
ट्रैफिक विभाग ने साफ किया है कि Decree-Law No. 5 of 2025 के तहत गाड़ियों पर बिना मंजूरी के कोई भी लिखावट, स्टिकर या तस्वीर लगाना कानूनन गलत है। इस नियम को तोड़ने वालों पर 100 से 200 दीनार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में अधिकारियों के पास गाड़ी जब्त करने या दोषी को जेल भेजने का अधिकार भी है।
Ministry of Interior ने फरवरी 2026 में भी यह बात दोहराई थी कि गाड़ी की खिड़कियों या बॉडी पर ऐसे स्टिकर न लगाएं जिससे ड्राइवर को देखने में परेशानी हो। साथ ही, किसी भी ऐसे सामान का इस्तेमाल मना है जिससे गाड़ी का असली रंग बदल जाए।
एक हफ्ते की कार्रवाई के आंकड़े
General Directorate of Traffic और General Directorate of Emergency Police ने पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट जारी की है। इस दौरान पुलिस ने कुल 18,014 ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज किए और 1,259 सड़क हादसों पर कार्रवाई की।
- ट्रैफिक उल्लंघन: 18,014 मामले
- सड़क हादसे: 1,259 मामले
- पकड़े गए अपराधी: 101 वांछित व्यक्ति
- हिरासत में लिए गए: 53 अपराधी और किशोर
