कुवैत में बिना परिवार के रहने वाले प्रवासी कामगारों यानी बैचलर प्रवासियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कुवैत नगर पालिका ने अहमदिया इलाके में अवैध रूप से रिहायशी क्षेत्रों में रह रहे प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। 6 जून 2026 को की गई इस छापेमारी में नियमों का उल्लंघन करने वाले आवासों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और मौके पर ही 25 चालान काटे गए हैं। सरकार अब फैमिली रिहायशी इलाकों में प्रवासियों के अवैध तरीके से रहने को लेकर काफी सख्त हो गई है।

अहमदी नगर पालिका ने क्यों की यह बड़ी कार्रवाई?

कुवैत नगर पालिका के इंजीनियरिंग ऑडिट और फॉलो-अप विभाग ने सबा अल-अहमद मरीन सिटी के रिहायशी इलाकों में औचक निरीक्षण किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन फैमिली एरिया को खाली कराना था जहां अवैध रूप से बैचलर प्रवासी रह रहे थे। जांच टीम ने पाया कि कई जगहों पर नियमों को ताक पर रखकर प्रवासियों को रखा गया था, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए 25 साइटेशन यानी चालान जारी किए गए। यह कार्रवाई नगर पालिका और बिजली मंत्रालय के सहयोग से आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी।

प्रवासियों के रहने के लिए क्या हैं सरकारी नियम?

कुवैत सरकार ने प्रवासियों के रहने की जगहों और कामगारों के आवास को लेकर कड़े नियम तय किए हैं। इसका उल्लंघन करने पर कंपनियों और मकान मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। नए नियमों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैनपावर के नियमों के अनुसार एक कमरे में 4 से ज्यादा कामगारों को रखने की अनुमति नहीं है।
  • नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स को अपने वर्कर के रहने की जगह के लिए पहले सरकारी विभाग से मंजूरी लेनी होगी।
  • मिनिस्ट्रियल डिक्री नंबर 6 के तहत सरकारी आवासों के आवंटन और किराए पर रहने की शर्तों को भी सख्त किया गया है ताकि अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाई जा सके।

इस फैसले से कुवैत में रहने वाले भारत सहित अन्य देशों के प्रवासियों पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि अब कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए तय मानकों के अनुसार ही आवास की व्यवस्था करनी होगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में बैचलर प्रवासियों के रहने के लिए कमरे का क्या नियम है?

पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैनपावर के नियमों के मुताबिक, नियोक्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि एक कमरे में 4 से अधिक कामगार न रहें और इस आवास के लिए पहले सरकारी मंजूरी ली गई हो।

6 जून 2026 को अहमदी में क्या कार्रवाई हुई थी?

अहमदी नगर पालिका की टीम ने सबा अल-अहमद मरीन सिटी में अवैध बैचलर आवासों के खिलाफ छापेमारी की और नियमों का उल्लंघन करने पर 25 चालान जारी किए।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com