Kuwait में बिना परमिट के पैसे लेकर सवारी ढोने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे तीन प्रवासियों को गिरफ्तार किया है जो गैरकानूनी तरीके से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। यह खबर उन सभी प्रवासियों के लिए चेतावनी है जो शॉर्टकट के चक्कर में कानून तोड़ते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं।

बिना परमिट सवारी ढोने पर कितना लगेगा जुर्माना और क्या होगी सजा

Ministry of Interior के नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति बिना जरूरी परमिट के अपनी गाड़ी का इस्तेमाल सवारी ढोने और पैसे कमाने के लिए करता है, तो उसे 150 KD का जुर्माना भरना होगा। मामला अगर कोर्ट में जाता है, तो सजा और भी सख्त हो सकती है। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही 600 KD से लेकर 1,000 KD तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

हालिया गिरफ्तारियां और नए ट्रैफिक नियमों का अपडेट

17 मई 2026 को ट्रैफिक अधिकारियों ने तीन प्रवासियों को पकड़कर उनकी गाड़ियां जब्त कर लीं और उन्हें ट्रैफिक पुलिस स्टेशन भेज दिया। इससे पहले 15 मई 2026 को भी चार प्रवासियों को इसी जुर्म में पकड़ा गया था। बता दें कि ट्रैफिक कानून में बदलाव 22 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं। ब्रिगेडियर नासिर बुसलेब ने जानकारी दी है कि सरकार अब Law No. 5 of 2026 पर काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में जुर्माना और सजाएं और भी बढ़ सकती हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में बिना परमिट सवारी ढोने पर शुरुआती जुर्माना कितना है

बिना परमिट सवारी ढोने पर पकड़े जाने पर शुरुआती जुर्माना 150 KD है।

अगर गैरकानूनी ट्रांसपोर्ट का मामला कोर्ट में जाता है तो क्या सजा होगी

कोर्ट में मामला जाने पर 3 साल तक की जेल और 600 KD से 1,000 KD तक का जुर्माना हो सकता है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com