कुवैत में 1 जुलाई 2025 से एक नया नियम लागू होगा, जिसके तहत निजी क्षेत्र (Private Sector) में काम करने वाले प्रवासियों को देश से बाहर जाने के लिए “एग्जिट परमिट” लेना अनिवार्य होगा. यह नियम पहले उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मामलों के मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ द्वारा एक सर्कुलर के माध्यम से जारी किया गया है.

इस परमिट में कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी, यात्रा की तारीख और यात्रा का तरीका शामिल होना चाहिए. इसे एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा करना होगा. यह कदम प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर बेहतर निगरानी रखने और कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

Permit में क्या-क्या जानकारी होगी

  • कर्मचारी का पूरा नाम और CIVIL ID

  • यात्रा की तारीख

  • यात्रा का साधन (जैसे उड़ान, कार, बस)

  • इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से Sahel ऐप या Public Authority for Manpower (PAM) की वेबसाइट पर जमा करना होगा.

कैसे मिलेगा Exit Permit

  • प्रवासी या नियोक्ता Sahel ऐप या PAM की वेबसाइट पर आवेदन जमा करना होगा

  • आवेदन में कर्मचारी का डेटेल्स, यात्रा तिथि और माध्यम डालना होगा

  • सिस्टम स्वचालित जाँच करेगा — नियोक्ता-कर्मी का मेल होना चाहिए

  • सब कुछ सही होने पर पर्मिट जल्द जारी किया जाएगा — यह प्रक्रिया 24×7 उपलब्ध रहेगी.

 

Vandana Upadhyay

4 वर्ष तक देश के बड़े अखबारी प्रकाशनो में काम करने के उपरांत मैं अब GulfHindi में अपनी सेवा दे रही हूँ। उम्मीद हैं मेरी लेखनी आप सब को खबरों से सही और सटीक रूबरू कराएगी.