Kuwait Visa Rules: कुवैत ने विजिट वीज़ा को रेजिडेंसी में बदलने पर लगाया 150 KD का शुल्क, जानें किसे मिलेगी छूट

कुवैत की सरकार ने प्रवासियों के लिए वीज़ा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि कोई व्यक्ति विजिट वीज़ा को रेगुलर रेजिडेंसी परमिट में बदलना चाहता है, तो उसे 150 कुवैती दीनार (KD) का शुल्क देना होगा। इस नए नियम की जानकारी सरकारी राजपत्र Kuwait Alyawm में रविवार को प्रकाशित की गई है।
नियमों में क्या हुआ बदलाव
गृह मंत्रालय (Ministry of Interior) के निर्णय संख्या 1091/2026 के तहत यह संशोधन लागू किया गया है। यह फैसला पहले से चल रहे मिनिस्ट्रीयल निर्णय संख्या 2249/2025 में बदलाव करता है। विदेशियों के निवास कानून की कार्यकारी नियमावली के अनुच्छेद 16 के तहत अब इस फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव आधिकारिक गजट में प्रकाशन के साथ ही तुरंत प्रभावी हो गया है।
किसे मिली इस नियम से राहत
इस नए फैसले का असर सभी प्रवासियों पर नहीं पड़ेगा। घरेलू कामगारों (Domestic workers) और इसी श्रेणी में आने वाले अन्य लोगों को इस 150 KD के शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। इन लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा जैसा कि नियमावली के अनुच्छेद 20 में स्पष्ट किया गया है। मंत्रालय ने संबंधित विभागों को इन आदेशों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।