Kuwait New Law: कुवैत सरकार का कड़ा फैसला, अब तंबाकू खरीदने की न्यूनतम उम्र बढ़ाई गई और डिलीवरी पर लगा बैन.

कुवैत में रहने वाले लोगों और वहां काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों को लेकर एक सख्त नया नियम लागू कर दिया है जिसके तहत अब सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदने की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। इस नए नियम के लागू होने के बाद अब किसी भी दुकान या जगह पर 21 साल से कम उम्र के युवाओं को तंबाकू बेचने या उसकी डिलीवरी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार का यह नया फैसला देश के युवाओं को बुरी आदतों से बचाने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है जो वहां रहने वाले सभी नागरिकों और प्रवासियों पर समान रूप से लागू होगा।
नया नियम और तारीख
कुवैत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मिनिस्ट्रियल रिजोल्यूशन नंबर 237 ऑफ 2026 के अनुसार यह नया नियम आने वाली 15 अगस्त 2026 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो जाएगा। इस कानून के तहत साफ कर दिया गया है कि कोई भी दुकानदार या व्यापारी 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट, बीड़ी या अन्य कोई भी निकोटीन उत्पाद नहीं बेच सकेगा। इस फैसले का असर कुवैत में रहने वाले उन सभी परिवारों पर पड़ेगा जिन्हें अपने बच्चों की गतिविधियों पर अब और अधिक ध्यान देना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बाजार से गैर-कानूनी उत्पादों को जब्त कर लिया जाएगा।
स्कूलों और अस्पतालों के पास बिक्री पर प्रतिबंध
नए नियमों के दायरे में केवल उम्र ही नहीं बल्कि बेचने की जगहों को भी शामिल किया गया है। कानून के मुताबिक किसी भी शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज के 200 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी दफ्तरों, युवा केंद्रों और सिनेमाघरों के अंदर या उसके आसपास भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। सरकार चाहती है कि सार्वजनिक स्थानों और विशेषकर जहां युवाओं और बच्चों का आना-जाना ज्यादा होता है, वहां तंबाकू का नामोनिशान न रहे ताकि नई पीढ़ी इन चीजों से दूर रह सके।
दिखावे और प्रचार पर रोक तथा ई-सिगरेट पर शिकंजा
बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने वाले तंबाकू उत्पादों के डिजाइनों पर भी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। अब ऐसे किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होगी जिस पर कार्टून बने हों या जिनका डिजाइन किसी आम खाने-पीने की चीज यानी जूस या मिठाई जैसा दिखता हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और हीटेड तंबाकू उपकरणों को भी पारंपरिक सिगरेट के नियमों के बराबर ही रखा गया है और सार्वजनिक जगहों पर इनके इस्तेमाल पर पूरी रोक लगा दी गई है। सरकार ने सभी तरह के सीधे और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों, डिस्काउंट ऑफर्स और स्पॉन्सरशिप कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है ताकि किसी भी माध्यम से तंबाकू का प्रचार प्रसार न हो सके।
ऑनलाइन डिलीवरी पर भी लगा कड़ा प्रतिबंध
कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पहले ही मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 27/2026 जारी कर दिया था जिसके तहत किसी भी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म या डिजिटल चैनलों के माध्यम से तंबाकू, उससे जुड़ी चीजें और ई-सिगरेट बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इन सभी नियमों को लागू करवाने और उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने की पूरी जिम्मेदारी है। मंत्रालय अवैध डिजिटल विज्ञापनों को ब्लॉक करने और बाजार से बिना अनुमति वाले सामान को हटाने का काम लगातार कर रहा है। कुवैत में रहने वाले प्रवासियों और नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इन नए नियमों का पूरी तरह से पालन करें ताकि किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।