Kuwait में तंबाकू और सिगरेट पर सख्त नियम लागू, 21 साल से कम उम्र के लोगों को बिक्री पर रोक

कुवैत में रहने वाले लोगों और वहां नौकरी या कारोबार करने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्री Dr. Ahmad Al-Awadhi ने तंबाकू और निकोटिन उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर एक सख्त फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से Ministerial Decision No. 237 of 2026 जारी किया गया है, जिसके तहत देश में तंबाकू, ई-सिगरेट और निकोटिन से जुड़े सभी सामानों के आयात और बिक्री के नियमों को पूरी तरह बदल दिया गया है। सरकारी गजट 'Kuwait Al-Youm' में August 16 को प्रकाशित यह नया कानून आने वाली January 1, 2027 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस नए नियम का सीधा असर कुवैत में रहने वाले आम नागरिकों के साथ-साथ वहां काम करने वाले प्रवासियों पर भी पड़ेगा, जो इन चीजों का सेवन करते हैं या फिर इनसे जुड़ा कारोबार संभालते हैं।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई और तय हुई नई उम्र सीमा
इस नए आदेश के बाद कुवैत में निकोटिन या तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए खरीदार की उम्र कम से कम 21 साल होनी जरूरी कर दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन माध्यम से किसी भी तरह के तंबाकू या ई-सिगरेट की बिक्री नहीं की जाएगी और घर पर इनकी होम डिलीवरी पूरी तरह बैन रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी इमारतों के 200 meters के दायरे में इन उत्पादों को बेचने पर रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को भी अब ये सामान ग्राहकों की पहुंच से दूर ऐसी जगह रखने होंगे जहां वे सीधे हाथ न लगा सकें। इसके साथ ही हर पैकेट पर कम से कम 50% हिस्से पर स्वास्थ्य चेतावनी छापना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि लोग इसके बुरे असर को साफ-साफ देख सकें।
प्रचार और विज्ञापनों पर पूरी तरह प्रतिबंध
सरकार ने दुकानों पर सामान बेचने के तरीकों के अलावा इसके विज्ञापन और मार्केटिंग पर भी कड़ा शिकंजा कसा है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट या अन्य माध्यमों से तंबाकू उत्पादों का प्रचार, विज्ञापन या किसी कंपनी द्वारा स्पॉन्सरशिप करना पूरी तरह गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। जिन पैकेटों पर बच्चों को लुभाने वाली तस्वीरें छपी होंगी या जिन पर सेहत को लेकर झूठे दावे किए जाएंगे, उन्हें भी बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाजार में कोई भी नया निकोटिन उत्पाद उतारने से पहले कंपनियों को स्वास्थ्य मंत्रालय से पूरी जांच कराकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ताकि उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की पक्की जांच हो सके।