Kuwait New Pharmacy Rules: कुवैत ने बदले फार्मेसी और दवाइयों के नियम, अब लाइसेंस और दूरी को लेकर हुआ कड़ा फैसला.

Sushma Kumari12 August 20262 min read53 viewsKuwait
Kuwait New Pharmacy Rules: कुवैत ने बदले फार्मेसी और दवाइयों के नियम, अब लाइसेंस और दूरी को लेकर हुआ कड़ा फैसला.

कुवैत सरकार ने देश के प्राइवेट फार्मेसी सेक्टर में पारदर्शिता लाने और मरीजों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए कई नए और कड़े नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों का मकसद देश में दवाओं के वितरण को बेहतर करना और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसना है, ताकि आम जनता और वहां रहने वाले प्रवासियों को सही समय पर सही दवाइयां मिल सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय के इन बदलावों से अब दवा दुकानों के संचालन में बड़ा फर्क देखने को मिलेगा।

दूरी के नियमों में बदलाव और वेंडिंग मशीन

मिनिस्टरियल रिजॉल्यूशन नंबर 237 of 2025 के तहत आवासीय इलाकों में दो प्राइवेट फार्मेसी के बीच की न्यूनतम दूरी को बढ़ाकर 400 मीटर कर दिया गया है, जो पहले सिर्फ 200 मीटर हुआ करती थी। इसके अलावा, मिनिस्टरियल रिजॉल्यूशन नंबर 240 of 2025 के तहत अब अप्रूव्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स को सेल्फ-सर्विस वेंडिंग मशीनों के जरिए बेचने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते इन मशीनों के बीच की दूरी कम से कम 100 मीटर हो। इन सभी फैसलों की विस्तृत जानकारी OSAC रिपोर्ट में दी गई है।

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दवाओं के रखरखाव और स्टोरेज पर सख्त पहरा

नए नियमों के तहत फार्मेसी में तापमान को लेकर बहुत सख्ती बरती जा रही है। किसी भी फार्मेसी का तापमान 25°C से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि ठंडी जगहों पर रखी जाने वाली दवाइयों का तापमान 2°C से 8°C के बीच में होना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, नशीली और नियंत्रित दवाओं को सुरक्षित और सीलबंद कैबिनेट में रखना जरूरी कर दिया गया है। फार्मासिस्टों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे डॉक्टर के पर्चे और मरीज की पहचान की अच्छी तरह जांच करें, और अगर पर्चे में कोई गलती या अधूरी जानकारी मिलती है तो वे दवा देने से साफ इनकार कर सकते हैं।

बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और लाइसेंस से जुड़े कड़े प्रावधान

स्वास्थ्य मंत्री Dr. Ahmad Al-Awadhi के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस आधुनिकीकरण अभियान के तहत 9 अगस्त 2026 को एक रूपरेखा मंजूर की गई थी। इसके जरिए 231 बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के पर्चे, वितरण और निगरानी के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर की मंजूरी के बिना दवा बदलने पर पूरी पाबंदी है। इसके साथ ही, मिनिस्टरियल डिक्री नंबर 62 of 2026 के तहत 4 फरवरी 2026 को प्राइवेट सेक्टर की दवाओं के मुनाफे और कीमतों पर नियंत्रण तय कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने पर पहले ही सख्त कार्रवाई करते हुए दो प्राइवेट फार्मेसी के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और एक को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले जुलाई 2025 में भी नियमों के उल्लंघन पर 20 फार्मेसियों पर ताला लगाया गया था, जिसकी पुष्टि कुवैत दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट से होती है। नए नियमों के मुताबिक अब कुवैत में नई फार्मेसी का लाइसेंस केवल उन्हीं कुवैती फार्मासिस्टों को मिलेगा जिनके पास कम से कम दस साल का अनुभव हो।

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