Kuwait की Insurance Regulatory Unit ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़े बदलाव किए हैं। अब बीमा कंपनियों में कैश का लेन-देन पूरी तरह बंद कर दिया गया है और टैक्स रिपोर्टिंग के नियमों को बहुत सख्त बना दिया गया है। सरकार का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देना है ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे।
Kuwait में इंश्योरेंस के लिए कैश पेमेंट क्यों हुआ बंद?
सरकार ने Resolution No. (32) of 2026 जारी किया है, जिसके तहत अब इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी पेमेंट कैश में नहीं होगा। 22 अप्रैल 2026 से यह नियम लागू हो गया है। अब सारा पैसा बैंक या Central Bank of Kuwait द्वारा मंजूर किए गए डिजिटल तरीकों से ही देना या लेना होगा। सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग पर गाड़ी के अनिवार्य बीमा (Mandatory Vehicle Insurance) के लिए कैश की छूट दी गई है। अगर कोई कंपनी इस नियम को तोड़ती है, तो उसे Law No. 125 of 2019 और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत सजा और जुर्माना भुगतना होगा।
टैक्स रिपोर्टिंग के नए नियम और डेडलाइन क्या हैं?
Insurance Regulatory Unit ने FATCA और CRS नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। कंपनियों को 12 अप्रैल से 31 मई 2026 के बीच अपनी रिपोर्ट Ministry of Finance के पोर्टल पर जमा करनी होगी। रिपोर्ट भेजने के लिए OECD स्टैंडर्ड के XML फॉर्मेट का इस्तेमाल करना होगा। जिन कंपनियों के पास रिपोर्ट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है, उन्हें “Nil Report” भेजनी होगी। नियमों का पालन न करने या गलत जानकारी देने पर 10,000 से 20,000 कुवैती दीनार तक का जुर्माना लग सकता है।
कुवैत इंश्योरेंस और टैक्स नियमों की मुख्य बातें
| विवरण | नियम और समय सीमा |
|---|---|
| कैश पेमेंट बैन | 22 अप्रैल 2026 से प्रभावी |
| रिपोर्टिंग विंडो | 12 अप्रैल से 31 मई 2026 |
| जुर्माना (गैर-अनुपालन) | 10,000 से 20,000 कुवैती दीनार |
| रिपोर्टिंग पोर्टल | Ministry of Finance (MoF) |
| डेटा फॉर्मेट | OECD XML स्टैंडर्ड |
| रिकॉर्ड रखने की अवधि | कम से कम 6 साल |
| FATCA समझौता | 29 अप्रैल 2015 को साइन हुआ |
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या बॉर्डर पर गाड़ी का बीमा कैश में कराया जा सकता है?
हाँ, सरकार ने बॉर्डर क्रॉसिंग पर जारी होने वाले अनिवार्य वाहन बीमा के लिए कैश पेमेंट की विशेष छूट दी है।
टैक्स रिपोर्टिंग न करने पर कितना जुर्माना देना होगा?
नियमों का पालन न करने या समय पर सही जानकारी न देने पर वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों पर 10,000 से 20,000 कुवैती दीनार का जुर्माना लग सकता है।