कुवैत में अब बिज़नेस करना और अपने आइडिया को सुरक्षित करना पहले से आसान हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MOCI) की एक्टिंग अंडरसेक्रेटरी मरवा अल-जैदान ने बताया कि देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा सेवाओं में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे न केवल बिज़नेस का माहौल बेहतर होगा बल्कि देश की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

2025 में ट्रेडमार्क और पेटेंट का क्या रहा हाल?

ट्रेडमार्क और पेटेंट विभाग की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत में बौद्धिक संपदा से जुड़े कामों में बड़ा उछाल देखा गया। कुल 68,632 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए, जिनसे सरकार को करीब 6.69 मिलियन कुवैती दीनार (लगभग 21.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की फीस मिली। इसका पूरा ब्योरा नीचे दी गई टेबल में है:

कैटेगरी कुल ट्रांजेक्शन कुल फीस (कुवैती दीनार)
ट्रेडमार्क (Trademarks) 62,942 6.07 मिलियन
पेटेंट (Patents) 4,798 615.8 हजार
इंडस्ट्रियल डिज़ाइन (Industrial Designs) 892 6.484 हजार
कुल योग 68,632 6.69 मिलियन

ट्रेडमार्क विभाग में सबसे ज़्यादा काम हुआ, जिसमें 13,350 नए रजिस्ट्रेशन और 6,468 रिन्यूअल रिक्वेस्ट शामिल थीं। वहीं पेटेंट विभाग में कंपनियों की तरफ से 643 और आम लोगों की तरफ से 70 आवेदन आए।

बिज़नेस और ऑनलाइन सेलर्स के लिए नए सरकारी नियम

कुवैत सरकार बिज़नेस में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए नए कानून लागू कर रही है। इससे उन प्रवासियों और निवेशकों को मदद मिलेगी जो कुवैत में अपना काम शुरू करना चाहते हैं।

  • डिजिटल कॉमर्स कानून: 1 मार्च 2026 को जारी हुए इस कानून के तहत अब सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। इसमें साइबर सुरक्षा और ग्राहकों के अधिकारों का ध्यान रखा गया है।
  • बेनेफिशियल ओनरशिप नियम: 16 अप्रैल 2026 को जारी नियम के मुताबिक, अब बिज़नेस के असली मालिकों की पहचान करना ज़रूरी होगा। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गलत गतिविधियों को रोकना है।
  • व्यावसायिक गतिविधियों में बदलाव: मंत्रालय ने 2026 में कमर्शियल एक्टिविटीज़ से जुड़े नियमों में भी कुछ संशोधन किए हैं ताकि बिज़नेस करना और आसान हो सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में 2025 में कितने बौद्धिक संपदा ट्रांजेक्शन हुए?

साल 2025 में ट्रेडमार्क, पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को मिलाकर कुल 68,632 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए, जिनसे 6.69 मिलियन कुवैती दीनार की फीस जमा हुई।

ऑनलाइन सामान बेचने वालों के लिए कुवैत में क्या नया नियम है?

डिजिटल कॉमर्स कानून (Decree-Law No. 10 of 2026) के तहत अब सभी ऑनलाइन सेलर्स को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.