कुवैत में विदेशी कंपनियों पर सरकारी नियमों को लेकर सख्ती काफी बढ़ गई है। कुवैत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अथॉरिटी (KDIPA) ने नियमों का उल्लंघन करने पर एक बड़ी विदेशी कंपनी के निवेश लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सरकार की ओर से यह कदम देश में स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने के नियमों की अनदेखी करने पर उठाया गया है। विदेशी कंपनियों को अब कुवैती कर्मचारियों की तय संख्या को नौकरी पर रखना अनिवार्य होगा, वरना उनके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं।

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किस कंपनी पर हुई कार्रवाई और क्या है पूरा मामला?

KDIPA ने 1 जून 2026 को Shanghai Engineering Company for Electric Power Transmission and Distribution Limited नाम की विदेशी कंपनी का निवेश लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। इस कंपनी पर आरोप है कि इसने स्थानीय कुवैती कर्मचारियों की अनिवार्य संख्या को नौकरी पर रखने के नियम का पालन नहीं किया। सरकार ने कंपनी को अपनी स्थिति सुधारने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए 7 जुलाई 2026 तक का समय दिया है। अगर कंपनी इस समय सीमा के अंदर नियम पूरे नहीं करती है, तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।

क्या हैं कुवैत में विदेशी कंपनियों के लिए नौकरी के नियम?

कुवैत में विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए 100% मालिकाना हक और टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन इसके बदले में कंपनियों को स्थानीय नागरिकों को रोजगार देना होता है। साल 2019 में लागू किए गए नियमों के अनुसार, 100% विदेशी मालिकाना हक पाने के लिए किसी भी कंपनी में कम से कम 30% कर्मचारी कुवैती नागरिक होने जरूरी हैं। नियम न मानने पर चेतावनी पत्र भेजने, मिलने वाली छूट को रोकने, लाइसेंस सस्पेंड करने या उसे पूरी तरह रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाती है। इससे पहले भी तीन विदेशी कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं।

प्रवासियों और विदेशी कंपनियों पर क्या होगा इसका असर?

कुवैत सरकार अब विदेशी निवेश को सीधे देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों के रोजगार से जोड़कर देख रही है। सिर्फ पैसा लगाने से कंपनियों को छूट नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें स्थानीय लोगों को काम सिखाना और नौकरी देना होगा। इसके अलावा कुवैत में प्रवासियों के वेतन भुगतान और लेबर नियमों को लेकर भी निगरानी सख्त कर दी गई है। समय पर वेतन न देने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे वहां काम करने वाले विदेशी और भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

KDIPA ने किस कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड किया है?

KDIPA ने Shanghai Engineering Company for Electric Power Transmission and Distribution Limited का निवेश लाइसेंस कुवैती कर्मचारियों की तय संख्या पूरी न करने की वजह से सस्पेंड किया है।

कंपनी को सुधार करने के लिए कब तक का समय मिला है?

कंपनी को अपनी स्थिति ठीक करने और नियमों के पालन का सबूत देने के लिए 7 जुलाई 2026 तक का आखिरी मौका दिया गया है।

कुवैत में विदेशी कंपनियों के लिए कितने प्रतिशत स्थानीय कर्मचारियों को रखना जरूरी है?

साल 2019 के नियमों के मुताबिक, 100% मालिकाना हक का लाभ उठाने वाली विदेशी कंपनियों में कम से कम 30% कर्मचारी कुवैती नागरिक होने चाहिए।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.